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अराजपत्रित कर्मियों को मिलेगा बोनस

राज्य ब्यूरोनई दिल्ली दिल्ली सरकार ने नान गजेटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों को तीस दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है जिसे दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है। वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश को सभी विभागाध्यक्ष को भेजा गया है। जिन अराजपत्रित कर्मचारियों ने वर्ष 2019-20 में 31 मार्च तक काम किया है वे बोनस के लिए अधिकृत होंगे। अनुबं

By JagranEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 08:00 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 08:00 PM (IST)
अराजपत्रित कर्मियों 
को मिलेगा बोनस
अराजपत्रित कर्मियों को मिलेगा बोनस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने नॉन गजेटेड (अराजपत्रित) कर्मचारियों को तीस दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस आदेश को सभी विभागाध्यक्ष को भेजा गया है।

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जिन अराजपत्रित कर्मचारियों ने वर्ष 2019-20 में 31 मार्च तक काम किया है वे बोनस के लिए अधिकृत होंगे। सरकार द्वारा अनुबंध पर लगाए गए कर्मी भी इस बोनस के लिए अधिकृत हैं। जो कर्मचारी नौकरी से निलंबित हैं वे भी इस बोनस के हकदार होंगे, लेकिन पार्ट टाइम कर्मचारी को यह राशि नहीं मिलेगी। दिल्ली सरकार कर्मचारी कल्याण संघ के महासचिव उमेश बत्रा ने मांग की है कि जो कर्मचारी कंपनियों के माध्यम से दिल्ली सरकार में अनुबंध पर कार्यरत हैं। उन्हें भी बोनस मिलना चाहिए।


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