बर्ड फ्लू के चलते चिकन बेचने पर लगा प्रतिबंध
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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
राजधानी में बर्ड फ्लू के चलते चिकन बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद किसी भी रूप में चिकन का क्रय या बिक्रय करना प्रतिबंधित होगा। न पैकिग किया हुआ चिकन बेचा जा सकेगा और न ही प्रोसेसिग किया हुआ। इतना ही नहीं, रेस्तरां में चिकन व अंडा परोसना प्रतिबंधित होगा। मीट की दुकानों पर जिदा मुर्गा या मुर्गी रखने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। हालांकि लाइसेंसकृत मांस की दुकानों पर मटन और मछली बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
उत्तरी-पूर्वी और दक्षिणी निगम की ओर से जारी आदेश के तहत बर्ड फ्लू के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। इसके तहत मीट की सभी दुकानों, मीट प्रोसेसिग इकाइयों व जीवित मुर्गा-मुर्गी रखने, उनके खरीदने-बेचने तथा उनके मीट की प्रोसेसिग, पैकेजिग व ब्रिकी करने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध होगा। अगर इसके बावजूद ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो दुकान का लाइसेंस रद भी किया जा सकता है। इसके अलावा निकायों ने सभी रेस्तरां संचालकों को निर्देश दिया है कि वह पोल्ट्री मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट एवं अंडे का व्यंजन न परोसे।
हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी
तीनों निगमों के पशु चिकित्सा विभाग ने बर्ड फ्लू पर रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि पक्षियों की असमान्य मृत्यु या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर नागरिक इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की शिकायत कर सकते हैं, जो बर्ड फ्लू की रोकथाम के जारी दिशा-निर्देशों का पालन न करें तो इसकी सूचना दे।
ये हैं हेल्पलाइन नंबर:-
पूर्वी दिल्ली नगर निगम-155303
उत्तरी दिल्ली नगर निगम- -011-23890318
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम-011-23890318 -----------------
बर्ड फ्लू से लोगों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए एहतियातन चिकन की किसी भी रूप में बिक्री के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे निगमों व सरकार की ओ सरे जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।
-जय प्रकाश, महापौर, उत्तरी दिल्ली निगम