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फ्रीलांस फोटोग्राफर के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बढ़ी हुई लाइसेंस फीस देने में असमर्थ ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की फोटो खींचने वाले फ्रीलांस फोटोग्राफरों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 11:21 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2020 11:21 PM (IST)
फ्रीलांस फोटोग्राफर के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक
फ्रीलांस फोटोग्राफर के खिलाफ कार्रवाई करने पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बढ़ी हुई लाइसेंस फीस देने में असमर्थ ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की फोटो खींचने वाले फ्रीलांस फोटोग्राफरों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने सरकार से लाइसेंस फीस बढ़ाने संबंधी फोटोग्राफर के प्रतिवेदन पर केंद्र सरकार को चार सप्ताह में विचार करने को कहा, साथ ही जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता फोटोग्राफर ने कहा था कि सरकार ने 30 जून को लाइसेंस फीस पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है। अभी कोरोना महामारी का दौर है और लॉकडाउन होने की वजह से कोई कमाई नहीं हुई है। इस वजह से बढ़ी हुई लाइसेंस फीस देने में वह सक्षम नहीं है। याचिका के अनुसार अगर वे सभी 15 जुलाई तक बढ़ी हुई लाइसेंस फीस नहीं देंगे तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ऐसे में सरकार को आदेश निरस्त करने का आदेश दिया जाए।


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