क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ ईडी की याचिका खारिज
ईडी ने याचिका में कहा था कि दस्तावेजों की जानकारी देने के आधार पर मिशेल को सरकारी गवाह बनाया गया था लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल की जमानत को खारिज करने और सरकारी गवाह बनाने के स्टेटस को हटाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी राहत के लिए निचली अदालत जाए। ईडी ने याचिका में कहा था कि दस्तावेजों की जानकारी देने के आधार पर मिशेल को सरकारी गवाह बनाया गया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है। इसके अलावा जमानत याचिका रद करने से इन्कार करने के निचली अदालत के फैसले को ईडी ने चुनौती दी थी। 4 दिसंबर 2018 को मिशेल को प्रत्यर्पण के जरिये यूएई से भारत लाया गया था और 5 जनवरी, 2019 को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। फिलहाल वह सीबीआइ द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। सीबीआइ के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया था। जून 2016 में मिशेल के खिलाफ दायर आरोप पत्र में सीबीआइ ने आरोप लगाया था कि मिशेल ने अगस्ता वेस्टलैंड से 225 करोड़ रुपये लिए थे।