लापरवाही की इंतेहाः मौत के 17 महीने बाद भी नहीं मिली PM रिपोर्ट
मौत के 17 महीने बाद भी अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देने पर हाई कोर्ट ने एम्स व सरोजनी नगर थानाध्यक्ष से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति वीपी वैश ने कहा कि यह काफी खेदजनक बात है कि घटना के इतने समय बाद भी मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी।
नई दिल्ली। मौत के 17 महीने बाद भी अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देने पर हाई कोर्ट ने एम्स व सरोजनी नगर थानाध्यक्ष से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति वीपी वैश ने कहा कि यह काफी खेदजनक बात है कि घटना के इतने समय बाद भी मृतक के परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई।
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।1पेश मामले में भुवनेश्वर (ओडिशा) की महिला झारना प्रधान ने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि 28 दिसंबर 2013 को उनकेपति कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आए थे। यहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मुत्यु हो गई थी।
पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट तो दे दी, लेकिन अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। इससे उन्हें आर्थिक संकट ङोलना पड़ रहा है। वह इंश्योरेंस का दावा नहीं कर पा रही हैं और बैंक संबंधी अन्य काम नहीं हो रहे हैं।