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ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत रद करने की दी अर्जी

पांच हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत में ईडी ने अर्जी दायर कर आरोपित दिल्ली के व्यापारी गगन धवन की जमानत रद करने की मांग की है। पांच हजार करोड़

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Aug 2018 10:26 PM (IST)Updated: Mon, 13 Aug 2018 10:26 PM (IST)
ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत रद करने की दी अर्जी
ईडी ने धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत रद करने की दी अर्जी

पांच हजार करोड़ बैंक धोखाधड़ी का मामला

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जागरण संवाददाता, नई दिल्ली:

पांच हजार करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत में ईडी ने अर्जी दायर कर आरोपित दिल्ली के व्यापारी गगन धवन की जमानत रद करने की मांग की है। अर्जी में ईडी ने कहा कि आरोपित को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किए गए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। लिहाजा अदालत से आरोपित को जो राहत दी गई है, उसे वापस लिया जाना चाहिए। अदालत ने आरोपित गगन धवन को नोटिस जारी कर मंगलवार को जवाब देने को कहा है।

जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि आरोपित रणजीत मलिक और धवन से आमने-सामने पूछताछ की जानी है, लेकिन धवन जांच के लिए पेश नहीं हो रहा। बता दें कि धवन को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और इस साल 4 जनवरी को जमानत मिल गई थी।

सोमवार को अदालत ने मामले में दूसरे आरोपित रणजीत मलिक का रिमांड भी तीन दिन के लिया बढ़ा दिया। मलिक पर आरोप है कि उसने राकेश चंद्र नामक व्यक्ति के माध्यम से कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर 25 लाख रुपये भेजे थे। हालांकि यह रकम कब भेजी गई, इसका खुलासा जांच एजेंसी ने नहीं किया।

बता दें कि गुजरात की दवा कंपनी स्टर्लिग बायोटेक पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है। स्टर्लिग बायोटेक और उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षित, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और कुछ अज्ञात के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। आरोप हैं कि कंपनी ने आंध्रा बैंक के जरिए पांच हजार करोड़ रुपये का लोन लिया था, जोकि बाद में नॉन-परफॉर्मिग एसेट घोषित किया गया।


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