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सुप्रीम कोर्ट ने रद की अनुराग ठाकुर के खिलाफ दूसरी FIR

जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, हम इस एफआइआर को रद कर रहे हैं क्योंकि लीज पर जमीन के हस्तांतरण में कोई अपराध नहीं हुआ है।

By Lakshya SharmaEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 11:01 AM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 11:01 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने रद की अनुराग ठाकुर के खिलाफ दूसरी FIR
सुप्रीम कोर्ट ने रद की अनुराग ठाकुर के खिलाफ दूसरी FIR

नई दिल्ली, प्रेट्र। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम और इनडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 720 वर्गगज सरकारी जमीन के कथित अतिक्रमण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) के खिलाफ दर्ज दूसरी एफआइआर रद कर दी।

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जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एसए अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, 'हम इस एफआइआर को रद कर रहे हैं क्योंकि लीज पर जमीन के हस्तांतरण में कोई अपराध नहीं हुआ है।'

कांग्रेस शासनकाल में यह एफआइआर तीन अक्टूबर, 2013 को अनुराग ठाकुर, एचपीसीए, दो आइएएस अधिकारियों, राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस का दावा था कि ठाकुर (एचपीसीए के तत्कालीन अध्यक्ष) और अन्य ने राज्य सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षा विभाग की एक दो मंजिला इमारत को ढहा दिया और एचपीसीए ने 720 वर्गगज जमीन का गैरकानूनी रूप से अधिग्रहण कर लिया। 

केंद्र सरकार ने दोनों आइएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था, लिहाजा उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया था।

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