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लीजेंड्स लीग में भारतीय टीम मालिक पर मैच फिक्सिंग का लगा आरोप, एक महीने के लिए बढ़ा यात्रा प्रतिबंध

योनी पटेल और आकाश पर लीजेंड्स क्रिकेट लीग में मैच फिक्स करने की कोशिश करने का आरोप है जिसका आयोजन आठ से 19 मार्च तक कैंडी जिले के पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया। फाइनल में राजस्थान किंग्स ने न्यूयार्क सुपर स्ट्राइकर्स को हराया। अधिकारियों ने कहा कि मामले के आगे बढ़ने के साथ पंजाब रायल्स के मैनेजर आकाश पर भी आरोप तय किए जाएंगे।

By Jagran News Edited By: Shubham Mishra Published: Tue, 23 Apr 2024 07:56 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2024 07:56 PM (IST)
लीजेंड्स लीग में भारतीय टीम के मालिक पर लगा मैच फिक्सिंग का आरोप

कोलंबो, प्रेट्र। श्रीलंका की लीजेंड्स क्रिकेट लीग में कैंडी स्वैंप आर्मी टीम के मालिक और भारतीय नागरिक योनी पटेल पर उनके हमवतन पी आकाश के साथ मैच फिक्सिंग के लिए आरोप तय किए जा रहे हैं। कोलंबो मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकारी ने बताया कि पिछले शुक्रवार को अदालत ने पटेल की जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी और दोनों पर लगाया गया यात्रा प्रतिबंध एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

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योनी पटेल आकाश पर लगा फिक्सिंग का आरोप

योनी पटेल और आकाश पर लीजेंड्स क्रिकेट लीग में मैच फिक्स करने की कोशिश करने का आरोप है, जिसका आयोजन आठ से 19 मार्च तक कैंडी जिले के पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में किया गया। फाइनल में राजस्थान किंग्स ने न्यूयार्क सुपर स्ट्राइकर्स को हराया। अधिकारियों ने कहा कि मामले के आगे बढ़ने के साथ पंजाब रायल्स के मैनेजर आकाश पर भी आरोप तय किए जाएंगे।

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थरंगा-नील ब्रूम ने लगाया आरोप

श्रीलंका के पूर्व वनडे कप्तान वर्तमान मुख्य चयनकर्ता उपुल थरंगा तथा न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी नील ब्रूम ने खेल मंत्रालय की विशेष जांच इकाई से पटेल और आकाश द्वारा मैचों को फिक्स करने के लिए लीग में क्षमता से कम प्रदर्शन करने के लिए संपर्क करने की शिकायत की थी। इसके बाद अदालत ने पटेल और आकाश के जांच पूरी होने तक देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लीजेंड्स क्रिकेट लीग को ना तो आइसीसी से मान्यता मिली है और न ही श्रीलंका क्रिकेट से।

श्रीलंका खेल में मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार को अपराध की सूची में डालने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश था जब उसने 2019 में इस खतरे के खिलाफ कानून पारित किया था। दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कानून के तहत भ्रष्टाचार के लिए संपर्क के बारे में जानकारी देने में विफल रहने पर भी सजा का प्रावधान है।


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