Move to Jagran APP

सीआइसी ने पूछा- बीसीसीआइ आरटीआइ में क्यों नहीं

सीआइसी ने पूछा कि बीसीसीआइ को आरटीआइ अधिनियम के तहत क्यों नहीं लाया जा सकता।

By Sanjay SavernEdited By: Published: Thu, 12 Jul 2018 07:40 PM (IST)Updated: Thu, 12 Jul 2018 07:56 PM (IST)
सीआइसी ने पूछा- बीसीसीआइ आरटीआइ में क्यों नहीं
सीआइसी ने पूछा- बीसीसीआइ आरटीआइ में क्यों नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने बीसीसीआइ और खेल मंत्रालय से यह बताने के लिए कहा है कि विभिन्न न्यायिक फैसलों और विधि आयोग की ताजा रिपोर्ट के मद्देनजर बीसीसीआइ को आरटीआइ अधिनियम के तहत क्यों नहीं लाया जा सकता। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा कि लंबी चली आ रही इस अनिश्चितता पर रोक लगाना सीआइसी का काम है। इसके चलते बीसीसीआइ में पारदर्शिता और जवाबदेही का आभाव है।

loksabha election banner

यह मसला उनके सामने तब आया जब खेल मंत्रालय आरटीआइ आवेदक गीता रानी को संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। गीता रानी ने उन प्रावधानों और निर्देशों की जानकारी मांगी थी जिनके तहत बीसीसीआइ भारत का प्रतिनिधित्व और देश की टीम का चयन करता है। 

आवेदक ने पूछा था कि बीसीसीआइ द्वारा चुने गए खिलाड़ी उसके लिए खेलते हैं या भारत के लिए और एक निजी संघ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों के लिए टीम चुनने का अधिकार बीसीसीआइ को देने में सरकार का क्या फायदा है? मंत्रालय ने कहा था कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआइ आरटीआइ अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है लिहाजा आरटीआइ आवेदन उसे नहीं दिया जा सकता। आचार्युलू ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि बीसीसीआइ आरटीआइ अधिनियम के तहत जवाबदेह है या नहीं। 

क्रिकेट की खबरों के लिए यहां क्लिक करें

खेल की खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.