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Chhattisgarh: महंगी होगी शराब, भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला

Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में अब शराब महंगी हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकार ने मादक पेय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पांच रुपये प्रति बोतल शराब का था जो अब 10 रुपये होगा।

By Sachin Kumar MishraEdited By: Published: Thu, 14 Jul 2022 07:09 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jul 2022 07:09 PM (IST)
Chhattisgarh: महंगी होगी शराब, भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला
छत्तीसगढ़ में महंगी होगी शराब, कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। फोटो इंटरनेट मीडिया

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में अब शराब महंगी हो जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने मादक पेय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए राज्य के वन मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने नई मत्स्य नीति की मंजूरी दी है। इसे 20 जुलाई से होने वाले राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा में हंगामे के भी आसार हैं।

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शराब के अतिरिक्त उत्पाद शुक्ल में हुई वृद्धि

भूपेश कैबिनेट ने 2022-23 के लिए आबकारी राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले प्रदेश में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पांच रुपये प्रति बोतल शराब का था, जो अब 10 रुपये होगा। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि राज्य में सहायक कांस्टेबलों के स्वीकृत पदों को भंग करके जिला स्ट्राइक फोर्स (डीएसएफ) कैडर के गठन के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे सहायक कांस्टेबलों के वेतन से संबंधित विसंगति खत्म हो जाएगी।

कैबिनेट में ये फैसले भी लिए गए

भूपेश कैबिनेट ने भी मुख्यमंत्री के स्वैच्छिक अनुदान के तहत सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अन्य फैसलों में कैबिनेट ने एचवी-4 श्रेणी के स्टील उद्योग के तहत स्टैंडअलोन रोलिंग मिल्स प्रदान करने का फैसला किया, जिसमें राज्य सरकार के एक विशेष राहत पैकेज के तहत एनर्जी सेस में रियायत के साथ एक जुलाई से 31 मार्च तक अगले साल 31 मार्च तक रियायत थी, ताकि यह प्रतियोगिता को बनाए रखने के बावजूद प्रतिस्पर्धा को बनाए रख सके। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मंत्रियों (वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1972 के तहत छत्तीसगढ़ भूजल (प्रबंधन और विनियमन) बिल -2022 और संशोधन विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 


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