Chhattisgarh: प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के बदले नियम, अब 56 वर्ष की आयु वालों को मिलेगी नौकरी
छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती नियमों में बदलाव कर प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को अब 56 वर्ष की आयु निर्धारित कर रही है। सीजीपीएससी की ओर से 595 पदों के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे थे।
रायपुर, जागरण आनलाइन डेस्क। कॉलेजों में प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती नियमों में बदलाव कर रही है। प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को अब 56 वर्ष की आयु निर्धारित की जा रही है।
इससे पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की ओर से 595 पदों के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें राज्य के बाहर और स्थानीय अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई थी।
इसके कारण अधिकांश उम्मीदवार इस आयु सीमा से बाहर हो रहे थे। आयु सीमा को लेकर विवाद और शिकायत के बाद उच्च शिक्षा विभाग के सचिव भुवनेश यादव और पीएससी के अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी ने इसे गंभीरता से लिया।
आनन-फानन में उच्च शिक्षा सचिव ने विज्ञापन रद कर दिया और अब नई नियमावली बनाकर वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है।
ऐसे में 45 वर्ष की आयु सीमा के कारण स्थानीय उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार ने नियम बदलने का काम शुरू किया।
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हो रही है भर्ती
राज्य बनने के बाद पहली बार प्रदेश में प्रोफेसरों की भर्ती होने जा रही है। इसके लिए पिछले साल 2 सितंबर 2021 को सीजीपीएससी ने प्रोफेसरों के 595 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देशभर के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे थे। विज्ञापन में कई विसंगतियां थीं।
इसलिए उधा शिक्षा विभाग के निर्देश पर आयोग ने इस विज्ञापन को स्थगित कर दिया था। अब एक बार फिर से उन उम्मीदवारों के लिए उम्मीद जगी है जिन्होंने प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं।
इंटरनेट मीडिया पर उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि प्रदेश में पहली बार प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी, जो पहले होनी थी।