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महार हत्याकांड के 13 आरोपियों को आजीवन कारावास

बहुचर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में 13 को हत्या का दोषी पाया गया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 20 अन्य आरोपियों पर दोष सिद्ध नहीं हो पाने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। ये बड़ा फैसला स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Sat, 14 Mar 2015 01:53 AM (IST)Updated: Sat, 14 Mar 2015 04:08 AM (IST)
महार हत्याकांड के 13 आरोपियों को आजीवन कारावास

दुर्ग। बहुचर्चित महादेव महार हत्याकांड मामले में 13 को हत्या का दोषी पाया गया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 20 अन्य आरोपियों पर दोष सिद्ध नहीं हो पाने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। ये बड़ा फैसला स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सुनाया।

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10 साल पहले महादेव हत्याकांड में 33 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 13 मार्च को फैसले के दिन सुबह से ही कोर्ट परिसर में गहमागहमी रही। सभी आरोरियों को स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तपन सरकार सहित 13 को हत्या के अपराध का दोषी पाया और उन्हें अलग-अलग धाराओं में सख्त सजा सुनाई। अदालत ने सभी 13 आरोपियों को धारा 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास और तीस-तीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अन्य 20 पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं किया जा सका। उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

इन पर साबित हुए दोष

तपन सरकार, सत्येन माधवन, प्रभाष सिंह, मंगल सिंह, बच्चा उर्फ अब्दुल जायद, पितांबर साहू, रंजीत सिंह, शैलेंद्र ठाकुर, बिज्जु उर्फ महेश यादव, छोटू उर्फ कृष्णा, बाबी उर्फ विद्युत चौधरी, अनिल शुक्ला और राजू खंजर को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक अन्य आरोपी गोविंद विश्वकर्मा एनकाउंटर में मारा जा चुका है।

[साभार: नई दुनिया]


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