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ITR 2018: अगर आपने वेरिफाई नहीं करवाया अपना ITR तो आपको ये 5 बातें जरूर जाननी चाहिए

आप अपने डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करके भी अपना आईटीआर वेरिफाई करवा सकते हैं

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 23 Aug 2018 07:43 AM (IST)Updated: Thu, 23 Aug 2018 07:43 AM (IST)
ITR 2018: अगर आपने वेरिफाई नहीं करवाया अपना ITR तो आपको ये 5 बातें जरूर जाननी चाहिए
ITR 2018: अगर आपने वेरिफाई नहीं करवाया अपना ITR तो आपको ये 5 बातें जरूर जाननी चाहिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो इस काम को जल्दी निपटा लें, क्योंकि अब आपके पास बस कुछ ही दिन का समय बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometaxindiaefiling.gov.in) आपको आसान तरीके से आईटीआर फाइल करने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। बीते वित्त वर्ष के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 निर्धारित है।

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31 अगस्त 2018 से पहले आईटीआर फाइल करना यह सुनिश्चित करता है कि आप पर कोई भी पेनाल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। हालांकि सिर्फ रिटर्न फाइल कर देना ही आईटीआर की प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है आईटीआर को वेरिफाई भी करवाना होता है। आईटीआर वेरिफिकेशन के 5 प्रमुख तरीके हैं, जिनके बारे में हम अपनी इस खबर में आपको जानकारी दे रहे हैं।

ई-वेरिफिकेशन न करवाने से क्या होगा?

  • अगर आपने तय समय सीमा तक ई-वेरिफिकेशन नहीं किया है तो आपका रिफंड नहीं आएगा।
  • अगर आपने 120 दिनों तक (आईटीआर फाइलिंग वाले दिन से) ई-वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आयकर विभाग के अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह यह कह दे कि आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है।

क्या है समाधान: आईटीआर फाइलिंग के बाद भी ई-वेरिफिकेशन न होने की सूरत में आप पांच तरीकों को अपना सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उन तरीकों के बारे में बताया गया है जिनकी मदद से आप अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई कर सकते हैं। जानिए उन्हीं तरीकों के बारे में

नेट बैंकिंग की मदद से: सबसे पहले अपने नेट बैंकिंग अकाउंट पर लॉग-इन करें। लॉग इन करते ही ई-फाइलिंग लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आप सीधे इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको अपना रिटर्न सबमिट करना होगा/ XML को अपलोड करना होगा। इतना करते ही आपका आईटीआर वेरिफाइड हो जाएगा।

बैंक अकाउंट के जरिए: आपको इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। यहां पर आपको प्रोफाइल सेटिंग ऑप्शन को चुनना होगा और अपने बैंक अकाउंट को प्री-वैलिटेड करना होगा (सिर्फ चुनिंदा बैंकों के लिए उपलब्ध)। प्रीवैलिडेट बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए आपको ईवीसी वैरिफिकेशन मोड को चुनना होगा। अपना रिटर्न सबमिट करें/ XML को अपलोड करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी प्राप्त होगा। ईफाइलिंग पोर्टल पर अपने ईवीसी को एंटर करें। आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।

डीमेट अकाउंट का करें इस्तेमाल: आप अपने डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करके भी अपना आईटीआर वेरिफाई करवा सकते हैं। इसके लिए आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। यहां पर आपको प्रोफाइल सेटिंग ऑप्शन को चुनना होगा और अपने डीमेट अकाउंट को प्री-वैलिटेड करना होगा। अब डीमेट अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए वेरिफिकेशन मोड के लिए ईवीसी को चुनें। यहां पर आपको अपना रिटर्न सबमिट करना होगा/ XML को अपलोड करना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी प्राप्त होगा। अब ई फाइलिंग पोर्टल पर ईवीसी एंटर कराएं। आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।

बैंक एटीएम के जरिए: अपने ही बैंक की एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को स्वाइप कराएं। यहां पर आपको पिन फॉर ई-फाइलिंग ऑप्शन को चुनना होगा (सिर्फ चुनिंदा बैंको के लिए)। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ईवीसी आएगा। ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। अब वेरिफिकेशन मोड को चुनें क्योंकि क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ईवीसी जेनरेट हो चुका है। यहां पर आपको अपना रिटर्न सबमिट करना होगा/ SML को अपलोड करना होगा। अब ईवीसी को एंटर करें। आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।

आधार ओटीपी के जरिए: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें। अब आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन मोड को चुनें और अपना रिटर्न फाइल करें। आपके आधार से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। मांगे जाने पर मोबाइल पर प्राप्त हुए ओटीपी को एंटर करवाएं। आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा।


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