पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करना चाहते हैं निवेश, तो आपको ये बातें जरूर जाननी चाहिए
पीपीएफ खाते में जमा पैसे पर आप बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स बेनिफिट्स भी पा सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पीपीएफ या 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट उन तमाम छोटी बचत योजनाओं में से एक है जिसका संचालन सरकार करती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा राशि पर 8 फीसद का सालाना ब्याज मिलता है। बैंक के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस भी 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड का संचालन करता है।
इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक (indiapost.gov.in) इस पर मिलने वाले ब्याज की गणना सालाना आधार पर की जाती है। पीपीएफ सेविंग स्कीम बेहतर ब्याज के साथ इनकम टैक्स छूट का भी फायदा देती है। आयकर की धारा 80C के अंतगर्त इसमें किए गए निवेश पर आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में आपको ये 10 बातें पता होनी चाहिए:
- ब्याज दर: सरकार 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली ब्याज दर की समीक्षा तिमाही आधार पर करती रहती है। 31 मार्च 2019 तक खत्म होने वाली तिमाही के लिए पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर 8 फीसद निर्धारित है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के मुताबिक इस पर हासिल किया गया ब्याज टैक्स फ्री होता है।
- मैच्योरिटी पीरियड: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खाते का मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्षों का होता है।
- विस्तार: पब्लिक प्रोविडेंट फंड के 15 वर्ष पूरे हो जाने के बाद आप इसके अन्य पांच वर्षों के विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए मैच्योरिटी खत्म होने के एक वर्ष पूर्व आवेदन करना होगा।
- न्यूनतम योगदान: पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाते को मात्र 100 रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ खोला जा सकता है। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज है। हालांकि खाताधारक को इसमें एक वित्त वर्ष के दौरान 500 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होता है।
- अधिकतम निवेश: पीपीएफ अकाउंट में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। यह निवेश या तो एक मुश्त या फिर 12 किश्तों में किया जा सकता है।
- मैच्योरिटी पूर्व निकासी: इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के मुताबिक खाते के सात वर्ष पूरे होने के बाद हर वर्ष निकासी की सुविधा मिलती है।
- मैच्योरिटी पूर्व खाते को बंद करवाना: इसमें मैच्योरिटी की अवधि खत्म होने से पहले खाते को बंद करवाने की अनुमति नहीं है। इसमें खाते को 15 वर्ष की अवधि पूरी करनी ही होती है।
- आयकर फायदे: पीपीएफ खाते में किया गया निवेश आयकर की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स छूट क्लेम करने योग्य होता है।
- नॉमिनेशन: 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा मिलती है। जिसे आप खाता खुलवाने के समय या उसके बाद कभी भी कर सकते हैं।
- खाते को ट्रांसफर करवाना: अगर आप चाहें तो अपने पीपीएफ खाते को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं।
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