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किसी की मौत होने के बाद पैन रद्द करने के लिए अपनाएं ये तरीका

पैन कार्ड कैंसल करने के लिए यह तरीका अपनाएं।

By Pramod Kumar Edited By: Published: Fri, 05 Oct 2018 10:17 AM (IST)Updated: Sun, 07 Oct 2018 08:13 AM (IST)
किसी की मौत होने के बाद पैन रद्द करने के लिए अपनाएं ये तरीका
किसी की मौत होने के बाद पैन रद्द करने के लिए अपनाएं ये तरीका

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। हमारी आर्थिक गतिविधियों के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। बैंक में खाता खुलवाना हो, पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाना हो, आईटीआर जमा करना हो, हर जगह पैन की जरूरत पड़ती है। पैन होना हमारे लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उसे व्यक्ति की मौत के बाद रद्द करवाना है। आज हम आपको पैन रद्द करवाने का तरीका बताने जा रहे हैं। इस तरीके से आप पैन रद्द करवा सकते हैं।

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- मृत व्यक्ति का कानूनी वारिस या रिश्तेदार पैन रद्द के लिए आवेदन दे सकता है। इसके लिए आयकर विभाग में आवेदन देना होता है। अगर मृत व्यक्ति टैक्सपेयर था तो कानूनी वारिस या आवेदन देने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा और बकाया टैक्स चुकाना होगा। एक और बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का पैन रद्द करना है, उसका टैक्स चुकाने के लिए उसी के पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए पैन के आवेदन को रद्द करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें।

- पैन रद्द करवाने के लिए संबंधित वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से व्यक्ति की मौत होने तक के समय का रिटर्न भरना होगा। इसके लिए कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाणपत्र भी आवेदन के साथ देने होंगे। साथ ही नोटरी का शपथपत्र भी देना होता है। यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

- बकाया टैक्स और रिटर्न भरने के बाद एसेसमेंट अफसर को पैन रद्द करने का लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन की जांच के बाद पैन रद्द कर दिया जाएगा। पैन रद्द करने का आवेदन आयकर संपर्क केंद्र में भी दिया जा सकता है। 

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