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आज से म्‍युचुअल फंडों की खरीदारी पर देनी होगी Stamp Duty, जानिए आपके इन्‍वेस्‍टमेंट पर क्‍या होगा असर

Stamp Duty on Mutual Fund 1 जुलाई 2020 से म्‍युचुअल फंड निवेशकों को स्‍टांप ड्यूटी चुकानी होगी। इससे निवेशकों को प्राप्‍त होने वाला रिटर्न प्रभावित होगा।

By Manish MishraEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 05:39 PM (IST)Updated: Wed, 01 Jul 2020 06:43 PM (IST)
आज से म्‍युचुअल फंडों की खरीदारी पर देनी होगी Stamp Duty, जानिए आपके इन्‍वेस्‍टमेंट पर क्‍या होगा असर
आज से म्‍युचुअल फंडों की खरीदारी पर देनी होगी Stamp Duty, जानिए आपके इन्‍वेस्‍टमेंट पर क्‍या होगा असर

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। आपने सही पढ़ा है कि 1 जुलाई 2020 म्‍युचुअल फंड निवेशकों को स्‍टांप ड्यूटी चुकानी होगी। इससे निवेशकों को प्राप्‍त होने वाला रिटर्न प्रभावित होगा। म्‍युचुअल फंड में निवेश करने के बाद यूनिट के आवंटन के समय 0.005 फीसद और म्‍युचुअल यूनिट्स के ट्रांसफर के समय 0.015 फीसद की दर से स्‍टांप ड्यूटी लगाई जाएगी। यह स्‍टांप ड्यूटी सिस्‍टेमेटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान यानी SIP और सिस्‍टेमेटिक ट्रांसफर प्‍लान यानी STP पर भी लगाई जाएगी। हालांकि, जब निवेशक अपने म्‍युचुअल फंड यूनिट को भुनाने जाएंगे, मतलब जब वे म्‍युचुअल फंडों से अपने पैसों की निकासी करेंगे तब ये स्‍टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। 

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किन फंडों पर होगा स्‍टांप ड्यूटी का ज्‍यादा असर?

यह स्‍टांप ड्यूटी सभी म्‍युचुअल फंडों पर लगाया जाएगा। चाहे वह डेट फंड हो या इक्विटी फंड। हालांकि, इसका ज्‍यादा असर डेट फंडों पर देखने को मिलेगी जिनमें निवेशक आम तौर पर कम अवधि के लिए निवेश करते हैं। स्विच-इन अकाउंट या म्‍युचुअल फंडों की खरीदारी पर 0.005 फीसद की दर से स्‍टांप ड्यूटी देनी होगी। अगर आप एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में म्‍युचुअल फंड यूनिट ट्रांसफर करते हैं तो आपको 0.015 फीसद की दर से स्‍टांप ड्यूटी देनी होगी। इसका सबसे ज्‍यादा असर कम अवधि वाले निवेश, खास तौर से 90 दिन या उससे कम अवधि वाले निवेश पर पड़ेगा। 

जनवरी में शुरू हुई थी स्‍टांप ड्यूटी लगाने की कवायद

म्‍युचुअल फंडों पर स्‍टांप ड्यूटी जवरी से लगाई जाने वाली थी जिसे पहले अप्रैल तक टाल दिया गया और फिर जुलाई तक। स्‍टांप ड्यूटी हर तरह के म्‍युचुअल फंडों की खरीद पर लगाई जाएगी जिनमें एकमुश्‍त खरीद, SIP, STP और लाभांश का पुनर्निवेश शामिल है। लाभांश के पुनर्निवेश या डिविडेंड रीइन्‍वेस्‍टमेंट के मामले में स्‍टांप ड्यूटी लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस काटे जाने की बाद की राशि पर लगाई जाएगी।  

कितना होगा इसका असर?

मान लीजिए कि आप डेट फंड में 1 लाख रुपये का निवेश करते हैं और 5 फीसद के रिटर्न के हिसाब से आपको साल के अंत में 5,000 रुपये प्राप्‍त होते हैं। इस पर आपको 5 रुपये स्‍टांप ड्यूटी देनी होगी। महीने में अगर आपको 418 रुपये का रिटर्न मिलता है तो 5 रुपये की यह राशि बड़ी लगेगी लेकिन अगर आप रकम को तीन महीने तक निवेशित रखें तो यही राशि रिटर्न के हिसाब से आपको कम काफी कम लगेगी। 


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