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RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपये और सिंडीकेट बैंक पर 75 लाख का लगाया जुर्माना

RBI ने लक्ष्‍मी विलास बैंक और सिंडीकेट बैंक पर असेट क्‍लासिफिकेशन रूल्‍स की अनदेखी के कारण जुर्माना लगाया है।

By Manish MishraEdited By: Published: Wed, 16 Oct 2019 09:36 AM (IST)Updated: Wed, 16 Oct 2019 09:36 AM (IST)
RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपये और सिंडीकेट बैंक पर 75 लाख का लगाया जुर्माना
RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक पर एक करोड़ रुपये और सिंडीकेट बैंक पर 75 लाख का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली, पीटीआइ : RBI ने असेट क्लासिफिकेशन रूल्स की अनदेखी के चलते लक्ष्मी विलास बैंक और सिंडीकेट बैंक पर जुर्माना लगाया है। लक्ष्मी निवास बैंक पर एक करोड़ रुपये और सिंडीकेट बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना बैंकों द्वारा नियमों के पालन में विफल रहने के कारण लगाया गया है। इसका बैंकों के ग्राहकों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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इन बैंकों पर लगे जुर्माने का असर मंगलवार को शेयर बाजार में साफ दिखा। दिन के कारोबार में लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर 4.96 परसेंट की गिरावट के साथ लोवर सर्किट पर लॉक रहे। बीएसई में बैंक के शेयर 22.05 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर बिके। यह एक साल का निचला स्तर है। 

दूसरी ओर सिंडीकेट बैंक के शेयर भी मंगलवार को 2.24 फीसद तक गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गए। इस दौरान बैंक के शेयरों की कीमत 24 रुपये प्रति शेयर रही। गौरतलब है कि लक्ष्मी विलास बैंक वित्तीय अनियमितताओं के चलते संकट का सामना कर रहा है। पिछले सप्ताह आरबीआइ ने इंडियाबुल्स के साथ इसके विलय प्रस्ताव को मंजूरी देने से इन्कार कर दिया था।


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