Move to Jagran APP

Pan को Aadhaar से लिंक करने का आज है आखिरी दिन, नहीं किया तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन, भरना होगा जुर्माना

PAN Aadhaar Linking Last Date बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 30 Mar 2021 08:46 AM (IST)Updated: Wed, 31 Mar 2021 12:14 PM (IST)
Pan को Aadhaar से लिंक करने का आज है आखिरी दिन, नहीं किया तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन, भरना होगा जुर्माना
PAN Aadhaar Linking How To Link PAN with Aadhar Online

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। यही नहीं आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे।

loksabha election banner

यह भी पढ़ें: आपके Aadhaar का कहां-कहां हुआ है इस्तेमाल, घर बैठे ऐसे लगाएं पता

सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा।

यह भी पढ़ें: Mobile App के जरिये लोन लेने से फर्जीवाड़े की आशंका ज्यादा, इन बातों का रखें ख्याल

दरअसल, पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है।

पैन को आधार कार्ड से कैसे करें लिंक

स्टेप 1. पैन को आधार के साथ लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. अब बायीं ओर बने Link Aadhaar सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3. यहां आप पैन नंबर, आधार नंबर और नाम दर्ज करें।

स्टेप 4. अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 5. अब आप 'Link Aadhaar' विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 6. अब आयकर विभाग आपका नाम, जन्मतिथि आदि जानकारियों को वैलिडेट करेगा और इसके बाद लिंकिंग की प्रॉसेस पूरी हो जाएगी।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समयसीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.