शादी में मिले महंगे गिफ्ट पर नहीं देना होता है कोई भी टैक्स, जानिए इसके बारे में
आयकर नियमों के हिसाब से महंगे गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है,लेकिन शादियों में मिले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आमतौर पर लोगों को यह जानकारी नहीं होती है कि उन्हें मिले महंगे गिफ्ट पर भी उनकी टैक्स देनदारी बनती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आयकर नियमों के अंतर्गत इसे उनका सोर्स ऑफ इनकम मान लिया जाता है और इसी लिहाज से इस पर टैक्स देना होता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 56(2)(VI) के तहत गिफ्ट्स पर टैक्स देना होता है।
हालांकि, शादियों के दौरान मिले महंगे गिफ्ट इसमें अपवाद होते हैं। हम अपनी इस खबर में आपको इसी के संबंध में जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट अंकित गुप्ता से बात की है।
शादियों में मिले हों कितने भी महंगे गिफ्ट फिर भी नहीं देना होगा कोई भी टैक्स: अंकित गुप्ता ने बताया कि शादियों में अक्सर लोगों को महंगे-महंगे गिफ्ट मिलते रहते हैं, जिसमें सोना, कैश (नकदी), प्रॉपर्टी इत्यादि जैसे महंगे गिफ्ट भी मिलते हैं। ऐसे में आयकर नियमों के अंतर्गत शादी में मिले ऐसे किसी भी गिफ्ट को गिफ्ट पाने वाले की सोर्स ऑफ इनकम में शामिल नहीं माना जाता है। लिहाजा शादियों के दौरान मिले किसी भी गिफ्ट पर टैक्स देनदारी नहीं बनती है। इन्हें इनकम ऑफ अदर सोर्स की श्रेणी में रखा जाता है। बेहतर होगा कि आप इस बात का उल्लेख इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान करें। इसका उल्लेख आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कर सकते हैं।
इस तरह के गिफ्ट पर भी नहीं देना होता है टैक्स:-
- अभिभावक की ओर से बच्चे को मिला उपहार
- पति-पत्नी की ओर से एक-दूसरे को दिया गया उपहार
- भाई-बहन की ओर से एक-दूसरे को दिया गया उपहार
- अपनी भाभी-भाई के पति/पत्नी से उपहार
- माता-पिता के भाई या उनके भाई के पति या पत्नी से उपहार
गिफ्ट नहीं, लेकिन गिफ्ट से आय पर देना होता है टैक्स?
शादियों में मिलने वाला गिफ्ट तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन अगर इससे आपको आय हो रही है तो उस पर टैक्स देना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने आपको शादी के मौके पर 1 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपाजिट कराके दी है, तो इस एफडी पर तो आपको टैक्स नहीं देना होगा लेकिन इससे जब अगले साल इनकम (इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट) होने लगेगी तो उस पर टैक्स देना होगा।
सामान्य गिफ्ट पर भी लागू होते हैं टैक्स के नियम?
शादियों के अलावा मिलने वाले सामान्य गिफ्ट्स पर भी टैक्स के नियम लागू होते हैं। मान लिया आपको ऑफिस में किसी ने 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दिया है, तो यह तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन जैसे ही गिफ्ट की राशि 50,000 की सीमा को पार करेगी आपको उस पर हर हाल में टैक्स देना होगा।