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असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, जानिए इसके बारे में सब कुछ

सरकार ने PM-SYM (प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन) योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है

By NiteshEdited By: Published: Tue, 19 Feb 2019 05:23 PM (IST)Updated: Sat, 02 Mar 2019 01:30 PM (IST)
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, जानिए इसके बारे में सब कुछ
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, जानिए इसके बारे में सब कुछ

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने PM-SYM (प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन) योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिम बजट में घोषित, पेंशन योजना 18-40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए है, जिनकी मासिक आय प्रति माह 15,000 रुपये तक है।

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इस पेंशन स्कीम से जुड़ी बड़ी बातें जानिए...

कैसे करें सब्सक्राइब: PM-SYM स्कीम का लाभ लेने के लिए मोबाइल फोन, सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए। हालांकि, अगर कोई ग्राहक 10 साल से कम की अवधि के भीतर स्कीम से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी का अंशदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा।

हालांकि, अगर कर्मचारी नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आते हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

न्यूनतम पेंशन: मंत्रालय के अनुसार, पीएम-एसवाईएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी।

योगदान: योजना के तहत योगदान 50:50 के आधार पर किया जाएगा। पेंशन योजना में ग्राहक का योगदान बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।

पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन की 50 फीसद रकम मिलेगी। पारिवारिक पेंशन केवल लाभार्थी के पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

असमय मृत्यु: यदि किसी लाभार्थी ने नियमित रूप से योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका/उसके पति को नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा।

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