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डेडलाइन: आज नहीं निपटाए ये काम, तो हो जाएगा आपका नुकसान

वित्त वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न 10 हजार रुपये के पेनल्टी फीस के साथ आज तक भरा जा सकता है।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sun, 31 Mar 2019 11:28 AM (IST)Updated: Sun, 31 Mar 2019 12:52 PM (IST)
डेडलाइन: आज नहीं निपटाए ये काम, तो हो जाएगा आपका नुकसान
डेडलाइन: आज नहीं निपटाए ये काम, तो हो जाएगा आपका नुकसान

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। चालू वित्त वर्ष 2018-19 आज समाप्त हो रहा है। नए वित्त वर्ष के साथ ही कुछ नए बदलाव भी सामने आएंगे। ऐसे में कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में आज ही निपटाना होगा। ऐसा न करने की सूरत में आपको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसमें वित्तीय लेन-देन से जुड़े अहम काम के साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों के काम भी शामिल हैं। जानिए आज किन कामों को निपटाना आपके लिए जरूरी है।

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आज ही पैन करा लें पैन की आधार से लिंकिंग: इस काम को आपको हर हाल में आज ही निपटाना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 मार्च, 2019 के बाद बिना आधार से लिंक पैन कार्डों को अमान्य कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और यह भी कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 139 एए के तहत पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अब उपभोक्ताओं को आयकर दाखिल करने के लिए आधार को पैन के साथ लिंक अनिवार्य है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर फाइलिंग: वित्त वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न 10 हजार रुपये के पेनल्टी फीस के साथ आज तक भरा जा सकता है। अगर आप इस तारीख तक भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार, 2.5 लाख रुपये से अधिक सालाना इनकम होने पर सभी को इनकम टैक्स भरना होता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से 80 साल के बीच) की सीमा 3 लाख रुपये सालाना है, वहीं बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।

टीवी चैनल्स का चुनाव: आप अपने टीवी पर कौन से चैनल्स देखना चाहते हैं और कौन से नहीं आपको ये बात अपने केबल/DTH ऑपरेटर को आज ही बतानी होगी। अगर आपने आज ऐसा नहीं किया तो आप अपने फेवरेट चैनल्स देखने से वंचित रह सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले नए टैरिफ सिस्टम पर शिफ्ट होने की डेडलाइन एक फरवरी थी।


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