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रेल यात्री ध्यान दें: जान लें आपकी कन्फर्म टिकट पर कौन कौन कर सकता है यात्रा और कैसे

अगर यात्री छात्र है (जिसके पास कन्फर्म टिकट है) और अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पा रहा है तो वह किसी छात्र (स्टूडेंट) को ही अपनी टिकट ट्रांसफर कर सकता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 23 Aug 2018 07:30 AM (IST)Updated: Thu, 23 Aug 2018 07:44 AM (IST)
रेल यात्री ध्यान दें: जान लें आपकी कन्फर्म टिकट पर कौन कौन कर सकता है यात्रा और कैसे
रेल यात्री ध्यान दें: जान लें आपकी कन्फर्म टिकट पर कौन कौन कर सकता है यात्रा और कैसे

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इंडियन रेलवे आपको ट्रेन टिकट से जुड़ी एक खास सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। आप अपनी कन्फर्म टिकट पर अपनी जगह किसी और को भी यात्रा पर भेज सकते हैं। हालांकि आपको ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर यह जानकारी उपलब्ध है।

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वर्ष 1990 में रेलवे से जुड़ा एक नियम उन यात्रियों को सहूलियत देता है जिन्हें किसी कारणवश अपनी यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है, लेकिन वो अपनी जगह किसी दूसरे को यात्रा पर भेजना चाहते हैं। इस नियम में 1997 और 2002 में दो बार संशोधन हो चुका है।

क्या कहता है नियम?

अगर आपके पास रेलवे की कन्फर्म टिकट है, लेकिन किसी कारणवश आपको यात्रा कैंसिल करनी पड़ जाए और ऐसे में अगर आप अपनी जगह किसी और को भेजना चाहें वो वह (आपकी टिकट) टिकट उसके नाम ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि आपको यह काम यात्रा के 48 घंटे पहले करना होगा। यानी अगर आप चाहें तो आप अपने पारिवारिक सदस्य को अपनी टिकट ट्रांसफर कर उसे यात्रा पर भेज सकते हैं। यानी आप अपना कन्फर्म टिकट परिवार के ही किसी सदस्य को ट्रांसफर कर सकते हैं।

किसे किसे और कितनी बार ट्रांसफर किया जा सकता है टिकट?

  • रेलवे टिकट सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर किया जा सकता है। इस सुविधा का फायदा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यमों से उठाया जा सकता है।
  • एक सरकारी कर्मचारी अपनी टिकट को ड्यूटी पर यात्रा कर रहे किसी सरकारी कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि यह काम भी ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले करना होगा।
  • टिकट को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र द्वारा किसी अन्य को भी स्थानांतरित किया जा सकता है। यह उस सूरत में होगा जब प्रिंसिपल/ या हेड ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 48 घंटे पहले इसके लिए अनुरोध करता है।
  • विवाह पार्टी में शामिल होने जा रहा एक सदस्य किसी अन्य सदस्य को भी अपनी टिकट स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि तब जब इसके लिए पार्टी प्रमुख ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 48 घंटे पहले अनुरोध करे।
  • अगर ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले अनुरोध किया जाए तो कोई भी एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) कैडेट अन्य कैडेट को अपनी टिकट स्थानांतरित कर सकता है।
  • आप अपना टिकट सिर्फ अपने पारिवारिक सदस्यों को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस ट्रिकट को ट्रांसफर कराने की इजाजत नहीं है। हालांकि इसके लिए टिकट होल्डर को ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन देना होगा।
  • अगर यात्री छात्र है (जिसके पास कन्फर्म टिकट है) और अगर वह किसी कारणवश यात्रा नहीं कर पा रहा है तो वह किसी छात्र (स्टूडेंट) को ही अपनी टिकट ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन के डिपार्चर से 48 घंटे पहले इसके लिए आवेदन करना होगा।
  • वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर करने वाले हैं और अचानक आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर अपने टिकट को किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं।

ऐसे ट्रांसफर होगा टिकट?

इंडियन रेलवे के मुताबिक स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन की ओर से टिकट ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक किसी सीट या बर्थ पर यात्रा करने वाले यात्री के नाम में बदलाव कर सकता है।

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