Move to Jagran APP

ITR 2018: भरे हुए रिटर्न का स्टेट्स चेक करना भी जरूरी, जानिए कैसे?

अगर आपका आईटीआर सही ढंग से भरा गया है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोसेस किया जा चुका है तो आपके अकाउंट में आईटीआर प्रोसेस्ड दिखने लगेगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Thu, 16 Aug 2018 08:15 AM (IST)Updated: Sat, 18 Aug 2018 12:55 PM (IST)
ITR 2018: भरे हुए रिटर्न का स्टेट्स चेक करना भी जरूरी, जानिए कैसे?
ITR 2018: भरे हुए रिटर्न का स्टेट्स चेक करना भी जरूरी, जानिए कैसे?

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आप वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर चुके हैं तो उसके स्टेटस को चेक करना भी आपके लिए जरूरी है। आईटीआर के फाइल होने और इसके वेरिफाई हो जाने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। करदाताओं को आमतौर पर नियमित आधार पर यह चेक करते रहना चाहिए कि उनकी आईटीआर को स्वीकार और प्रोसेस्ड किया जा चुका है या नहीं।

loksabha election banner

अगर आपका आईटीआर सही ढंग से भरा गया है और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रोसेस किया जा चुका है तो आपके अकाउंट में आईटीआर प्रोसेस्ड दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपके आईटीआर में कुछ खामी रह जाती है और आपके आईटीआर में सेंट्रल प्रोसेस्ड सेंटर (सीपीसी) की ओर से कुछ परिवर्तन सुझाए जाते हैं तो आपके पोर्टल का आईटीआर का कुछ और स्टेट्स दिखाई दे सकता है, जिसके बारे में हम अपनी इस स्टोरी में बता रहे हैं।

आईटीआर में खामियों की सूरत में कुछ इस तरह के स्टेट्स दिख सकते हैं...

  • सबमिटिंग एंड पेंडिंग फॉर ई-वेरिफिकेशन: यह स्टेट्स बताता है कि जब आपने अपना आईटीआर फाइल किया था, तब या तो आप इसे ई-वेरिफाई या फिर मैन्युली वेरिफाई करवाना भूल गए और आपने एकनॉलेजमेंट को आयकर विभाग के पास भेज दिया, जिसे उसकी ओर से अब तक स्वीकार नहीं किया गया।
  • सक्सेसफुली ई-वेरिफाइड: अगर आपका स्टेट्स सक्सेसफुली ई-वेरिफाइड बताता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने रिटर्न को भरा और उसे वेरिफाई भी किया है। लेकिन फिर भी आपका आईटीआर प्रोसेस्ड नहीं हुआ है।
  • प्रोसेस्ड: अगर आपका स्टेट्स प्रोसेस्ड बता रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आयकर विभाग की ओर से आपका रिटर्न सफलतापूर्वक प्रोसेस्ड किया जा चुका है।
  • डिफेक्टिव: अगर आपके आईटीआर का स्टेटस डिफेक्टिव बता रहा है तो इसका मतलब हुआ कि आपने आयकर कानून के नियमों के मुताबित रिटर्न दाखिल नहीं किया है। अगर आपका आईटीआर डिफेक्टिव पाया जाता है तो आपको आयकर विभाग की ओर से आयकर की धारा 139 (9) के अंतर्गत नोटिस भी भेजा जा सकता है। इसमें आपसे कहा जाता है कि आप अगले 15 दिनों के भीतर अपने आईटीआर की खामियों को दुरूस्त करें।

कैसे चेक करें अपने आईटीआर का स्टेटस?

समझें स्टेप बाई स्टेप तरीका:-

  • इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी लॉगइन आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे आप एक नए पेज पर लैंड कर जाएंगे।
  • यहां पर आपको टॉप पर नीली पट्टी में पहला ऑप्शन डैशबोर्ड का दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
  • अब आपको व्यू रिटर्न/ फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को पहले ड्रॉप डाउन मैन्यू से सेलेक्ट करना होगा और फिर आकलन वर्ष।
  • ऐसा करते ही आपके आईटीआर का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

यह भी पढ़ें: ITR 2018: टैक्सपेयर्स को जरूर मालूम होनी चाहिए ये 10 बड़ी बातें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.