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एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने को सिर्फ दो दिन बाकी, जानें इसके बारे में सबकुछ

अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान समय पर नहीं करते हैं तो आपको इस पर ब्याज देना होगा

By Praveen DwivediEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 09:40 AM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 09:40 AM (IST)
एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने को सिर्फ दो दिन बाकी, जानें इसके बारे में सबकुछ
एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने को सिर्फ दो दिन बाकी, जानें इसके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। ऐसे में आपके पास सिर्फ दो दिन का ही समय बचा है आज और कल। आयकर विभाग इस संबंध में करदाताओं को लगातार याद दिला रहा है कि वो समय पर इसका भुगतान कर दें। समय पर इसका भुगतान न करने की सूरत में आपको ब्याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है। करदाता इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एडवांस टैक्स का भुगतान सितंबर, दिसंबर और मार्च में किश्तों के आधार पर जमा किया जाता है।

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क्यों भरा जाता है एडवांस टैक्स?

एक वित्त वर्ष के दौरान अगर आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा की बैठ रही है तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा। अगर आप इसका भुगतान नहीं करते हैं तो आपको आयकर की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप एडवांस टैक्स का भुगतान कर दें। वहीं सीनियर सिटीजन होने की सूरत में (अगर वह कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो) उसे एडवांस टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती है।

कैसे किया जाता है एडवांस टैक्स का भुगतान: एडवांस टैक्स का भुगतान करदाताओं के हिसाब से अलग अलग होता है। करदाता दो तरह के होते हैं...

  • कॉर्पोरेट असेसी (करदाता)
  • नॉन कॉर्पोरेट असेसी

कॉर्पोरेट असेसी: कॉर्पोरेट को चार किश्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। मान लीजिए आप पर टैक्स देनदारी 1 लाख रुपए की है तो आपको इसका भुगतान चार किश्तों में इस तरह से करना होगा।

  • 15 जून: कर देनदारी का 15%
  • 15 सितंबर: कर देनदारी का 45%
  • 15 दिसंबर: कर देनदारी का 75%
  • 15 मार्च: पूरी कर देनदारी

नॉन कॉर्पोरेट असेसी: वहीं नॉन कॉर्पोरेट असेसी यानी व्यक्तिगत करदाता होने की सूरत में भी आपको चार किस्तों में इसका भुगतान करना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है।

  • 15 जून: कोई कर देनदारी नहीं
  • 15 सितंबर: कर देनदारी का 30%
  • 15 दिसंबर: कर देनदारी का 60%
  • 15 मार्च: पूरी कर देनदार

एडवांस टैक्स नहीं दिया तो क्या?

अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको इस पर ब्याज देना होगा। वहीं अगर आपने 31 मार्च तक अपने एडवांस टैक्स का 31 फीसद हिस्सा जमा नहीं कराया है तो आपको इस पर 1 फीसद का ब्याज भी देना पड़ता है। यह ब्याज सेक्शन 234B और 234C के तहत लिया जाता है।

क्यों लाया गया एडवांस टैक्स का प्रावधान: एडवांस टैक्स का प्रावधान ‘पे एज यू अर्न’ के उद्देश्य के साथ लाया गया था। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपको नोटिस भेजकर यह बता सकता है कि आप पर इतनी देनदारी है। आपको इसका भुगतान करना ही होता है क्योंकि इसके खिलाफ आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते हैं। यानी यह नॉन अपीलेबल होता है। इस तरह के नोटिस 28 फरवरी से पहले भेज दिए जाते हैं। अगर आपके पास 1 मार्च को इस तरह का नोटिस आता है तो आप उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, यानी वो वैलिड नहीं होता है। वहीं अगर बीते कुछ सालों के दौरान आपका असेसमेंट (स्क्रूटनी) नहीं हुआ है तो भी आपको इस तरह का नोटिस नहीं आएगा।


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