पोस्ट ऑफिस 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट: जानिए रिटर्न और टैक्स बेनिफिट्स के बारे में
पोस्ट ऑफिस के 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (पीपीएफ) को कोई भी व्यक्ति चेक या कैश (नकदी) के माध्यम से इस खाते को खोल सकता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। इंडिया पोस्ट या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि देश में सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क का संचालन करता है, काफी सारी बचत योजनाएं चलाता है जिसमें ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज दर उपलब्ध करवाई जाती है। पोस्ट ऑफिस की ओर से चलाई जाने वाली 9 बचत योजनाओं में से 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट (पीपीएफ) एक खास योजना है। इस योजना में 8 फीसद की दर से ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है। इसका भुगतान सालाना आधार पर किया जाता है। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट (indiapost.gov.in) पर दर्ज है।
इंडिया पोस्ट के 15 वर्षीय पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए:
- अकाउंट ओपनिंग: कोई भी व्यक्ति चेक या कैश (नकदी) के माध्यम से इस खाते को खोल सकता है। हालांकि इसमें साझा खाता नहीं खोला जा सकता है।
- मिनिमम डिपॉजिट अकाउंट: कोई भी व्यक्ति मात्र 100 रुपये से इस खाते को खोल सकता है। हालांकि इस खाते में एक वर्ष के दौरान न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होता है।
- मैक्सिमम डिपॉजिट: वहीं इस खाते में एक वित्त वर्ष के दौरान जमा की जाने वाली अधिकतम राशि 1,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें या तो एकमुश्त या फिर 12 किश्तों में निवेश किया जा सकता है।
- नॉमिनेशन की सुविधा: इस खाते में नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। पीपीएफ खाते को खुलवाते समय या खुलवाने के बाद नॉमिनेशन की सुविधा उपलब्ध होती है। वहीं खाते को एक डाकघर से दूसरे डाकघर में ट्रांसफर भी किया जा सकता है।
- नाबालिगों के लिए खाता: कोई भी व्यक्ति नाबालिग के नाम पर भी खाता खुलवा सकता है। हालांकि सभी खातों में अधिकतम निवेश की सीमा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह जानकारी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर दर्ज है।
- मैच्योरिटी की अवधि: पीपीएफ अकाउंट में मैच्योरिटी की अवधि 15 वर्ष की होती है। लेकिन इसको मैच्योरिटी के आखिरी वर्ष में अन्य पांच वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
- मैच्योरिटी पूर्व खाता बंद करवाना: इस खाते को मैच्योरिटी से पहले यानी 15 वर्ष से पहले बंद करवाने की अनुमति नहीं है।
- आयकर लाभ: 15 वर्षीय पीपीएफ अकाउंट के अंतर्गत जमा की जाने वाली राशि आयकर की धारा 80C को अंतर्गत टैक्स छूट का क्लेम करने योग्य होती है। इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है।
- मैच्योरिटी से पहले निकासी: खाते को खुलवाने के सात वर्ष बाद हर वर्ष खाते में जमा राशि की निकासी की अनुमति होती है।
- अतिरिक्त लाभ: पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ खाते को खुलवाए जाने के तीन वर्ष बाद जमा राशि पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है।
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