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IRCTC Ticket Transfer: ट्रेन में आपकी टिकट पर कोई दूसरा कर पाएगा सफर, ये है आसान तरीका

Indian Railways Ticket Transfer Process अगर आप चाहें तो ट्रेन में आपकी टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति सफर कर सकता है। जी हां भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाता है जिसके माध्यम से लोग अपना टिकट दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं।

By Sarveshwar PathakEdited By: Published: Sat, 04 Jun 2022 03:46 PM (IST)Updated: Mon, 06 Jun 2022 08:10 AM (IST)
IRCTC Ticket Transfer: ट्रेन में आपकी टिकट पर कोई दूसरा कर पाएगा सफर, ये है आसान तरीका
ट्रेन में आपकी टिकट पर कोई दूसरा कर पाएगा सफर

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। लेकिन आज हम यहां पर आपको जो बताने जा रहे हैं वह शायद ही आपको पता होगा। जी हां क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में आप के टिकट पर कोई और भी यात्रा कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। लेकिन, आपको बता दें कि यह संभव है। अगर आप चाहे तो आप अपनी ट्रेन टिकट को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति आपकी उस टिकट पर आसानी से यात्रा कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसके लिए क्या नियम हैं।

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दरअसल, कई बार ऐसा होता है कि यात्रियों के सामने कुछ गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, जिसके बाद वह यात्रा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद व्यक्ति टिकट कैंसिलेशन के लिए काफी पेरशान होता है और टिकट कैंसिलेशन चार्ज कटने के बाद उसका पैसा रिफंड होता है। इस तरह की कई समस्याएं सामने आती हैं, जिसे देखते हुए आईआरसीटीसी ने इसका कुछ हल निकाला है। अब आप अपना टिकट कैंसल न करके किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके बाद वह व्यक्ति उस टिकट पर यात्रा कर सकता है।

क्या है इसका तरीका?

इसके लिए यात्रियों को ट्रेन डिपार्चर के 24 घंटे पहले निकटतम ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक लिखित अनुरोध सबमिट करना होगा। ई-टिकट माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति/पत्नी जैसे परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस यात्री के नाम पर टिकट जारी किया गया है, उसे ई-आरक्षण पर्ची का एक प्रिंटआउट, एक मूल आईडी कार्ड प्रमाण और उस व्यक्ति के साथ संबंध का प्रमाण देना होगा, जिसे टिकट ट्रांसफर किया जाना है। यदि यात्री ड्यूटी पर जाने वाला सरकारी कर्मचारी है और उचित अधिकार रखता है, तो ट्रेन के प्रस्थान के नियत समय से 24 घंटे पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है। ऐसे सभी अनुरोध केवल एक बार स्वीकृत किए जाएंगे।


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