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Income Tax Refund Status: ऑनलाइन तरीके से चेक करें अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

करदाता ऑनलाइन प्रॉसेस से बेहद ही आसानी से अपने इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67401 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है।

By Abhishek PoddarEdited By: Published: Sat, 04 Sep 2021 03:58 PM (IST)Updated: Sun, 05 Sep 2021 08:14 AM (IST)
Income Tax Refund Status: ऑनलाइन तरीके से चेक करें अपना इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी उपलब्ध कराते हुए अपने ट्वीट में यह लिखा है कि "सीबीडीटी ने 1 अप्रैल 2021 से 30 अगस्त 2021 की अवधि के दौरान 23.99 लाख करदाताओं को 67,401 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया है। इसमें से 22,61,918 करदाताओं को 16,373 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में दिया गया है। इसके अलावा 1,37,327 करदाताओं को 51,029 करोड़ रुपए का कॉरपोरेट टैक्स रिफंड दिया गया है।"

कई बार यह देखा जाता है कि करदाताओं को अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट के जरिए बेहद ही आसानी से ऑनलाइन अपने रिफंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में।

यह है स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस

इसके सबसे पहले आपको टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाना होगा। यहां पर आपको अपना पैन नंबर दाखिल करना होगा और जिस साल का रिफंड बाकी है वह साल भरना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को भरना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्क्रीन पर आपका स्टेटस दिख जाएगा।

ITR फाइल करते वक्त रखें यह सावधानी

करदाता के अकाउंट में रिफंड का पैसा सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए उसके पते पर भेजा जाता है। लिहाजा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते समय बैंक से संबंधित ब्यौरे को सही से भरा जाय, क्योंकि रिफंड की रकम दर्ज किए गए बैंक खाते में आती है।


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