अगर आपको है EPF Account से जुड़ी कोई समस्या तो यहां दर्ज कराएं शिकायत, यह है प्रक्रिया
EPFO ने अलग से ईपीएफ आई शिकायत प्रबंधन प्रणाली वेबसाइट बनाई हुई है। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी ईपीएफओ सदस्य इपीएफ अकउंट से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। अगर आपको ईपीएफ निकासी, केवाईसी ट्रांसफर आदि से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप अपनी शिकायत ईपीएफओ तक पहुंचा सकते हैं। इपीएफओ ने इसके लिए अलग से 'ईपीएफ आई शिकायत प्रबंधन प्रणाली' वेबसाइट बनाई हुई है। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी ईपीएफओ सदस्य इपीएफ अकउंट से जुड़ी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करीब छह करोड़ सदस्य हैं। आइए जानते हैं कि ईपीएफ अकाउंट से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया है।
स्टेप 1. सबसे पहले आपको www.epfigms.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा और शिकायत दर्ज करने के लिए 'Register Grievance' पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 2. अब एक नया पेज खुलेगा। अब आपको पीएफ मेंबर, ईपीएफ पेंशनर, एंप्लॉयर आदि में से वह स्टेटस चुनना होगा, जिसमें शिकायत दर्ज करानी है।
स्टेप 3. अगर आपको पीएफ अकाउंट से जुड़ी शिकायत दर्ज करानी है, तो स्टेटस के रूप में 'पीएफ मेंबर' को चुनना होगा। अब आपको अपना यूएएन और सिक्योरिटी कोड डालना होगा।
स्टेप 4. ये जानकारी डालने के बाद आपको 'गेट डिटेल्स' पर क्लिक करना होगा। अब आपके यूएएन से लिंक्ड आपकी व्यक्तिगत जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
स्टेप 5.अब आपको 'Get OTP' पर क्लिक करना होगा। यह ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आएगा।
स्टेप 6. अब आपको ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करना होगा। ओटीपी के वेरिफिकेशन के बाद आपको पर्सनल डिटेल्ड डालने के लिए कहा जाएगा।
स्टेप 7. अगले स्टेप में आपको उस पीएफ नंबर पर क्लिक करना होगा, जिसके संबंध में शिकायत दर्ज करवानी है।
स्टेप 8. अब एक पॉप-अप आएगा। यहां आपको वह विकल्प चुनना होगा जिससे आपकी शिकायत संबंधित है- PF कार्यालय, नियोक्ता, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना या पूर्व-पेंशन।
स्टेप 9. अब आपको विवरण और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है।
इस तरह आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसके बाद शिकायत का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल-आईडी पर आ जाएगा।