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NPS खाते को आधार से कैसे करें लिंक? जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सरकार ने एनपीएस ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन की जानकारी करने और करदाताओं को छूट देने के लिए खातों को आधार से जोड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा ग्राहक केवाईसी मानदंडों को तुरंत पूरा कर सकते हैं। आधार संख्या के माध्यम से

By NiteshEdited By: Published: Fri, 12 Feb 2021 10:00 AM (IST)Updated: Sat, 13 Feb 2021 07:39 AM (IST)
NPS खाते को आधार से कैसे करें लिंक? जानिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
How to link your NPS account with Aadhaar Know Step by Step guide

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) सरकार द्वारा संचालित निवेश योजना है। इसकी शुरुआत 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी और 2009 में इसे आम जनता के लिए भी सुलभ करा दिया गया। यह सब्सक्राइबर को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों के लिए पसंदीदा आवंटन निर्धारित करने का विकल्प देती है।  

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एनपीएस में दो तरह के खातों का विकल्प मिलता है: 

टियर 1

टियर 2 

सरकार ने एनपीएस ग्राहकों को वित्तीय लेनदेन की जानकारी करने और करदाताओं को छूट देने के लिए खातों को आधार से जोड़ने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा ग्राहक केवाईसी मानदंडों को तुरंत पूरा कर सकते हैं। आधार संख्या के माध्यम से ई-केवाईसी के जरिये ज्यादा कागजों की जरूरत नहीं पड़ती है। 

आधार से एनपीएस खाता कैसे करें लिंक, जानिए

स्टेप 1: https://cra-nsdl.com/CRA/ पर एनपीएस खाते में लॉग इन करें 

स्टेप 2: "अपडेट डिटेल" सेक्शन में जाएं, "अपडेट आधार/पता डिटेल" विकल्प चुनें 

स्टेप 3: आधार संख्या दर्ज करें और “ओटीपी जनरेट” बटन पर क्लिक करें 

स्टेप 4: लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए NSDL e-Gov पर "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें 

स्टेप 5: आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। इस ओटीपी को दिए गए बॉक्स में दर्ज करें और "जारी रखें" बटन पर क्लिक करें। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद आपका आधार एनपीएस खाते से जुड़ जाएगा।

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इस बीच नए ग्राहक एनपीएस खाता खोलते समय आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए वे पोर्टल पर "रजिस्ट्रेशन" विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं, इसके बाद डिटेल का चयन कर सकते हैं और दिए गए स्थान में आधार संख्या दर्ज कर सकते हैं और "जनरेट ओटीपी" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। 

एनपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और भुगतान करने के बाद एक रिसिप्ट नंबर जेनरेट होगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल जमा करें और Permanent Retirement Account Number (PRAN) जनरेट करें। 

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