झटपट पाना चाहते हैं पैन कार्ड, तो ये है आवेदन का सही तरीका
इसके लिए आवेदकों को जन्म तिथि और पते के प्रमाण जैसे किसी भी सहायक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आपको बहुत सारे काम के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है। मसलन, इनकम टैक्स फाइल करना हो, बैंक खाता खोलना हो, या फिर कोई वित्तीय लेनदेन करनी हो, हर जगह पैन कार्ड की आवश्यकत पड़ती है। अब तक आप पैन कार्ड के लिए एक फॉर्म भरते थे और आपको 15 दिन में पैन कार्ड मिलता था। लेकिन अब आप आयकर विभाग से तुरंत ई-पैन पा सकते हैं। यह डिजिटल तौर पर साइन किया गया पैन कार्ड होता है और यह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है जिसे आयकर विभाग जारी करती है। आवेदक को ई-पैन पाने के लिए आधार नंबर की जरूरत होती है।
कैसे करें अप्लाई
आवेदक ई-पैन के लिए https://www.pan.utiitsl.com/PAN/newA.do के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले 'नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करें (फॉर्म 49 ए) विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद तुरंत ePAN पाने के लिए 'डिजिटल मोड' का चुनाव करें। डिजिटल मोड के तहत, आवेदकों को फिजिकल कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह देख लें कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर के साथ अपडेट है। ई-केवाईसी के लिए आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है।
इसके लिए आवेदकों को जन्म तिथि और पते के प्रमाण जैसे किसी भी सहायक दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बता दें कि आधार डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के डिटेल का इस्तेमाल करके ई-पैन निकाला जाता है। हालांकि, एक हस्ताक्षर की कॉपी और एक तत्काल खींची गई फोटो अपलोड करना होगा। आपके ई पैन प्राप्त करने के लिए आधार बहुत जरूरी है इसलिए यह देख लें कि आधार की डिटेल सही है या नहीं, क्योंकि अगर दोनों में कोई अंतर आएगा तो आपका आवेदन खारिज हो सकता है।
आवेदन करते समय, आवेदक यह चुन सकता है कि वह फिजिकल पैन कार्ड और ई-पैन या सिर्फ ईपीएएन दोनों चाहता है। यदि आपको ई-पैन के साथ-साथ एक फिजिकल पैन कार्ड की आवश्यकता है, तो आपको 107 रुपये का भुगतान करना होगा, लेकिन केवल ई-पैन के लिए 66 रुपये शुल्क देना होगा।