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कैसे और कहां बदलें अपने कटे-फटे नोट, एक क्लिक में जानिए सब कुछ

2000 रुपये के पुराने कटे फटे नोट की कंडीशन के आधार पर तय होगा कि आपको इसका पूरा रिफंड मिलेगा या फिर कुछ कम

By NiteshEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 06:22 PM (IST)Updated: Sun, 30 Sep 2018 11:22 AM (IST)
कैसे और कहां बदलें अपने कटे-फटे नोट, एक क्लिक में जानिए सब कुछ

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। मान लीजिए आपको किसी ने कटा फटा नोट दे दिया है और उस वक्त आपने ध्यान नहीं दिया या फिर किसी किराने की दुकान के मालिक ने आपको कटे-फटे नोट दे दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपकी कोशिश रहेगी कि या तो किसी को ये नोट थमा दें या फिर यह महीनों आपके पर्स में पड़ा रहे। हम आपको बता रहे हैं कि इन कटे फटे नोटों को आप कहां बदल सकते हैं।

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हाल ही में आरबीआई ने कटे-फटे नोटों को बदलवाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (नोट रिफंड) नियम, 2009 में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नया प्रावधान 6 सिंतबर से ही अमल में आ चुका है। नियमों के मुताबिक, नोट की स्थिति के आधार पर लोग देशभर में आरबीआई कार्यालयों और नामित बैंक शाखाओं में विकृत या दोषपूर्ण नोट को बदलवा सकते हैं।

आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया, "50 रुपये या उससे ज्यादा मूल्यवर्ग के कटे-फटे नोटों को लेकर महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। बदले नियमों के अनुसार अगर नोट 40 फीसद से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो उन परिस्थितियों में पूरा रिफंड मिलेगा।" वहीं आरबीआई ने 2000 रुपये के कटे-फटे नोटों पर मौजूदा नियमों में भी संशोधन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, नोट बदलने और रिफंड के लिए शीर्ष बैंक ने तीन कैटेगरी तय की है। जानिए इनके बारे में

  • पहली कैटेगरी में ऐसे नोटों को रखा गया है जो धोने की वजह से या किसी और कारण से मिस प्रिंट दिख रहा है, या जिसका नंबर उड़ गया है।
  • दूसरी कैटेगरी में ऐसे नोट हैं जो दो टुकड़ों में बंट गए हैं, या फाड़े गए हैं, या जिन्हें अलग-अलग टूटे हुए टुकड़ों में होने के बाद भी जोड़कर रखा गया है।
  • तीसरी श्रेणी में मिसमैच नोट्स हैं। ऐसे नोट्स जो दो अलग अलग टुकड़ों से बने हैं इन्हें भी आप बदल सकते हैं।

हालांकि, बैंक ऐसे नोटों को बदलने से इंकार कर सकता है जो बेहद खराब हों, बुरी तरह से जले हों। अगर बैंक को संदेह है कि नोट जानबूझकर काट दिया गया है, तो उन्हें भी नहीं बदला जाएगा।

कितना मिलेगा रिफंड?

50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये के पुराने कटे फटे नोट की पूर्ण वापसी (बराबर मूल्य में) के लिए यह जरूरी होगा कि आपका नोट 2 हिस्सों में बंटा हो जिसमें से एक हिस्सा पूरे नोट के 40 फीसद या उससे ज्यादा क्षेत्र को कवर करता हो। आसान शब्दों में 50 रुपये और इससे अधिक मूल्य वर्ग के कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए हर टुकड़े का क्षेत्र, अलग-अलग, उस मूल्य के नोट के कुल क्षेत्र का कम से कम 40 फीसदी होना चाहिए।

2000 रुपये के पुराने कटे फटे नोट की कंडीशन के आधार पर तय होगा कि आपको इसका पूरा रिफंड मिलेगा या फिर कुछ कम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2 हजार के नोट की पूरी कीमत के लिए ग्राहक को नोट के वास्तविक आकार का कम से कम 88 फीसद हिस्सा देना होगा। 44 फीसद हिस्सा लौटाने पर नोट की आधी कीमत मिलेगी।

कहां से मिलेगा रिफंड?

यदि आप कटे-फटे नोट बदलना चाहते हैं तो किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं, भले ही आप उस बैंक के ग्राहक न हों। आप रिफंड के लिए आरबीआई से सीधे संपर्क भी कर सकते हैं।


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