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जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, Covid दवाओं के रेट को लेकर हो सकता है फैसला

Covid दवाओं और दूसरे मेडिकल उपकरणों के रेट को लेकर जल्‍द फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) की अध्यक्षता में GST Council की बैठक शनिवार को होगी। इसमें Covid-19 से जुड़ी वस्तुओं की दवाओं पर GST Rates में कटौती पर विचार किया जा सकता है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 06:14 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jun 2021 04:39 PM (IST)
जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, Covid दवाओं के रेट को लेकर हो सकता है फैसला
वैक्सीन पर जीएसटी की दरों में बदलाव की संभावना कम है। (Pti)

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। Covid दवाओं और दूसरे मेडिकल उपकरणों के रेट को लेकर जल्‍द फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala sitharaman) की अध्यक्षता में GST Council की बैठक शनिवार को होगी। इसमें Covid-19 से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं और ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं पर जीएसटी दरों (GST Rates) में कटौती पर विचार किया जा सकता है। लेकिन वैक्सीन पर जीएसटी की दरों में बदलाव की संभावना कम है।

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GST Council ने 28 मई को बैठक में पीपीई किट, मास्क और वैक्सीन सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह (Group of Ministers) के गठन का फैसला किया गया था। जीओएम ने 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को होने वाली बैठक में जीओएम (GOM) की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों (Finance Ministers) ने कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर दर में कटौती की वकालत की है।

मंत्रियों के समूह (GOM) को चिकित्सा ग्रेड की आक्सीजन (medical grade oxygen), पल्स आक्सीमीटर (pulse oximeter), हैंड सेनिटाइजर (hand sanitizer), आक्सीजन उपचार संबंधी उपकरणों जैसे कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर, पीपीई किट, एन-95 और सर्जिकल मास्क तथा तापमान मापने वाले उपकरणों पर जीएसटी दर से छूट अथवा रियायत के बारे में अपनी राय देनी थी। जीओएम की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोरोना वैक्सीन की दरों में बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है। अभी देश में बनी वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है जबकि कोविड की दवाओं और ऑक्सिजन कंसनट्रेटर पर इसकी दर 12 फीसदी है।

जीओएम ने पीपीई किट, N95 मास्क और सर्जिकल मास्क पर GST की दर 5 फीसद और एंबुलेस पर 28 फीसद बनाए रखने का सुझाव दिया है। हालांकि जीओएम ने Covid-19 से जुड़ी दवाओं और मेडिकल उपकरणों जैसे मेडिकल ऑक्सिजन, ऑक्सिजन कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और टेस्टिंग किट्स पर जीएसटी की दर में अस्थाई तौर पर कटौती का सुझाव दिया है।

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Suresh Khanna) ने कहा था कि राज्य सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है। हालांकि, वह वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों के संबंध में जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेगी। खन्ना ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार मरीजों की सुविधा के लिए कर दरों में कटौती के पक्ष में है।’


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