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सरकार दे रही है सस्‍ते में एसी, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर खरीदने का मौका, 31 अगस्‍त तक लगा सकते हैं बोली

टेंडर डॉक्यूमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा रकम की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सामान की बिक्री की जाएगी। (प्रतीकात्मक फोटो) (PC Pexels)

By Ankit KumarEdited By: Published: Thu, 13 Aug 2020 05:14 PM (IST)Updated: Sun, 16 Aug 2020 09:54 AM (IST)
सरकार दे रही है सस्‍ते में एसी, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर खरीदने का मौका, 31 अगस्‍त तक लगा सकते हैं बोली
सरकार दे रही है सस्‍ते में एसी, फ्रिज, टीवी और फर्नीचर खरीदने का मौका, 31 अगस्‍त तक लगा सकते हैं बोली

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के इस समय में एसी, फ्रिज, टीवी, सोफा और अन्य घरेलू सामान खरीदने की चाहत किस व्यक्ति की नहीं होती। ऐसे लोगों के पास अपेक्षाकृत कम दाम में इस तरह की चीजों को खरीदने का एक मौका है। यह शानदार अवसर सरकार की ओर से आपको मिल रहा है। ऐसे में आप किसी भी सूरत में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। वस्तुतः वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने एसी, टीवी, फ्रिज और फर्नीचर सहित कुल 54 सामानों की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की है। विभाग ने दो सीट वाले तीन सोफा, लकड़ी के कई साइज के अलमारी, ऑफिस चेयर सहित कई चीजों की बिक्री के लिए ये टेंडर जारी किया है।

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आइए जानते हैं इस निविदा की खास बातेंः

  • निविदा डॉक्युमेंट के हिसाब से इन सामानों के लिए बोली लगाने को इच्छुक लोग 14 अगस्त, 2020 से 29 अगस्त, 2020 के बीच किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 11 बजे से शाम चार बजे के बीच लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक नंबर 11 और 14 में सामानों का निरीक्षण कर सकते हैं। 
  • विभाग ने कहा है कि http://eprocure.gov.in/eprocure/app या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dipam.gov.in से निविदा से जुड़े दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। विभाग के मुताबिक, इन सामानों को खरीदने को इच्छुक लोग 31 अगस्त, 2020 के दोपहर 12 बजे तक अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी दिन अपराह्न तीन बजे टेंडर खोले जाएंगे। 
  • टेंडर डॉक्युमेंट के मुताबिक, सबसे ज्यादा रकम की बोली लगाने वाले व्यक्ति को सामान की बिक्री की जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि एक बार सामान मिलने के बाद आप उसे लौटा नहीं पाएंगे।  
  • वहीं, सफल बोलीदाता को पूरी राशि के भुगतान के पांच दिन के भीतर सामान को दीपम के कार्यालय से हटवा लेना होगा। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में राजपत्रित अवकाश या नॉन-वर्किंग डे को सामान हटाने की अनुमति विभाग की ओर से नहीं दी जाएगी। 

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