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PAN Card को 30 जून से पहले Aadhaar Card से कराएं लिंक वरना हो जाएगा निष्क्रिय, यह है प्रक्रिया

PAN card Aadhaar card linkingअगर कोई व्यक्ति 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है तो उसके पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Tue, 09 Jun 2020 03:05 PM (IST)Updated: Wed, 10 Jun 2020 07:21 AM (IST)
PAN Card को 30 जून से पहले Aadhaar Card से कराएं लिंक वरना हो जाएगा निष्क्रिय, यह है प्रक्रिया
PAN Card को 30 जून से पहले Aadhaar Card से कराएं लिंक वरना हो जाएगा निष्क्रिय, यह है प्रक्रिया

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा को दसवीं बार बढ़ाया था। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 जून है। कोई व्यक्ति अगर नया पैन कार्ड लेना चाहता है, तो उसके पास भी आधार कार्ड होना आवश्यक है। यही नहीं, आटीआर भरते समय भी आधार कार्ड बेहद जरूरी है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो 30 जून से पहले जरूर करवा लें। आइए पैन कार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग की कुछ प्रमुख बातें जानते हैं।

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1. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आसानी से 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर से लिंक कराया जा सकता है। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए आपको UIDPAN<12digit Aadhaar><10digitPAN>फॉर्मेट में मैसेज लिखकर 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस करना होगा।

2. जो लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के ऑनलाइन तरीके से सहज नहीं है, वे ऑफलाइन भी इन्हें लिंक करा सकते हैं। इसके लिए NSDL और UTITSL के पैन सर्विस सेंटर्स पर संपर्क करना होगा।

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3. केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) कानून के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख अर्थात 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है, तो उसके पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर उस पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने और पेमेंट करने जैसे काम नहीं पो पाएंगे।

4. अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय हुए पैन कार्ड का उपयोग करता है, तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

5. एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, एनआरआई लोगों को कई वित्तीय लेनदेन के दौरान आधार कार्ड की आवश्यकता होती है।


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