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घर बनाने के लिए निकालना चाहते हैं ईपीएफ की रकम, तो पहले जान लें ये नियम

कर्मचारी यूएएन की जानकारी अपने सैलरी स्लिप से पता कर सकता है या एचआर डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछ सकता है

By NiteshEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 05:33 PM (IST)Updated: Sun, 09 Dec 2018 10:54 AM (IST)
घर बनाने के लिए निकालना चाहते हैं ईपीएफ की रकम, तो पहले जान लें ये नियम
घर बनाने के लिए निकालना चाहते हैं ईपीएफ की रकम, तो पहले जान लें ये नियम

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) रोजगार मंत्रालय की ओर से डिजाइन की गई एक खास बचत योजना है। इसे पीएफ भी कहा जाता है। पीएफ (भविष्य निधि) के तहत बचत के लिए कर्मचारी अपने मूल वेतन प्लस डीए (महंगाई भत्ता) का 12 फीसद इसमें जमा करते हैं और नियोक्ता भी इतनी ही राशि इसमें जमा करता है। ईपीएफ का इस्तेमाल वैसे तो लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, हालांकि, कोई व्यक्ति अगर पहले चाहे तो भी इसकी राशि निकाल सकता है।

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किसी चीज को खरीदने के लिए या घर बनाने के लिए ईपीएफ की राशि निकालने हेतु पांच जरूरी बातें:-

  • यदि कोई व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों तक ईपीएफओ का सदस्य रहा है तो वह एडवांस में इसकी राशि निकाल सकता है।
  • वह व्यक्ति जो ईपीएफओ का सदस्य है पूरे रोजगार के दौरान केवल एक बार घर खरीदने या निर्माण के उद्देश्य के लिए राशि निकाल सकता है।
  • ईपीएफओ के सदस्यों को घर, फ्लैट या निर्माण के उद्देश्य से बेसिक सैलरी और 24 महीने या 36 महीने का डीए या कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा कुल राशि ब्याज के साथ निकालने की छूट है।
  • कर्मचारी लोन को नया करने के लिए आवेदन करने का हकदार है, इसके अलावा पति या पत्नी के स्वामित्व वाले मौजूदा घर की मरम्मत या संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व के मामले में भी वह पैसा निकाल सकता है।
  • कर्मचारी चाहे तो ईपीएफओ वेबसाइट पर जाकर यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के माध्यम से पीएफ की राशि, पासबुक, पीएफ दावे की स्थिति की जांच कर सकता है।

कर्मचारी यूएएन की जानकारी अपने सैलरी स्लिप से पता कर सकता है या एचआर डिपार्टमेंट से इस बारे में पूछ सकता है।

एक्टिवेशन के लिए आपको ऑफिस के कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा:-

  • सबसे पहले अपने पैन नंबर को वेरीफाई करें
  • इसके बाद अपने बैंक के रजिस्टर डिटेल्स को वेरीफाई करें
  • आधार डिटेल को वेरीफाई करें
  • एक बार पैन, आधार और बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के बाद आप अपने पिछली कंपनी में इसकी डिटेल भेज दें जहां आपने काम किया है।
  • इसके बाद कंपनी आपकी ओर से भेजे गए डिटेल को वेरीफाई करेगी, अगर डिटेल सही पाए जाते हैं तो कंपनी आपके पीएफ अमाउंट के लिए आपको एक्सेस कर देगी।
  • एक बार कंपनी की ओर से औपचारिकता पूरी करने के बाद आगे अपने पीएफ अमाउंट के लिए आप जिम्मेदार होंगे।
  • जानकारी के लिए बता दें कि पैन, यूएएन और बैंक डिटेल ईपीएफओ की वेबसाइट से वेरीफाई होंगे।

ये सारे प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप ऑनलाइन माध्यम से अपनी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से पीएफ का पैसा निकालना काफी आसान है। 


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