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PPF, NPS और SSY में 31 मार्च से पहले कर दें न्यूनतम निवेश, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

एनपीएस टियर वन प्राइमरी अकाउंट होता है जो कि लॉक इन पीरियड के साथ आता है

By Praveen DwivediEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 05:33 PM (IST)Updated: Wed, 27 Mar 2019 09:16 AM (IST)
PPF, NPS और SSY में 31 मार्च से पहले कर दें न्यूनतम निवेश, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
PPF, NPS और SSY में 31 मार्च से पहले कर दें न्यूनतम निवेश, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। चालू वित्त वर्ष 2018-19 के खत्म होने में अब सिर्फ एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। जो भी निवेशक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए 31 मार्च की तारीख काफी अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये खाते एक्टिव बने रहें और आप इन पर किए गए निवेश पर आयकर की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स बचत भी करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में इनमें एक वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम निवेश करना ही होगा।

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अगर आप इस वित्त वर्ष के दौरान इन खातों में निवेश करने की योजना नहीं बना रहे हैं तो आपक कम से कम इन खातों को एक्टिव रखने के लिए ही इनमें न्यूनतम निवेश कर दें। जान लीजिए अगर आप इन खातों में न्यूनतम निवेश नहीं करते हैं तो आपको कितना नुकसान हो सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ): पीपीएफ खाते में एक वित्त वर्ष के दौरान किया जाने वाला न्यूनतम निवेश 500 रुपये है। इन खातें में न्यूनतम निवेश किए जाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है। अगर आप ऐसा करने में चूक जाते हैं तो आपके हर साल 500 रुपये के सब्सक्रिप्शन के साथ 50 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। पेनाल्टी के अलावा खाते को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर सब्सक्राइबर न तो लोन का फायदा ले पाएगा और न ही आंशिक निकासी कर पाएगा। हालांकि इस खाते को मूल मैच्योरिटी डेट से पहले रिवाइव किया जा सकता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम: एनपीएस में दो तरह के खाते खोले जाते हैं। एनपीएस टियर-1 खाता और एनपीएस टियर-2 खाता। एनपीएस टियर वन प्राइमरी अकाउंट होता है जो कि लॉक इन पीरियड के साथ आता है। इस खाते में न्यूनतम सालाना निवेश घटाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह राशि 6,000 रुपये थी। इस योगदान को करने में असफल रहने पर आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। आप अपने फ्रीज अकाउंट को फिर से चालू करवाना चाहते हैं तो आपको आपको 100 रुपये की पेनाल्टी के साथ 500 रुपये के योगदान का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही आपको प्वाइंट ऑफ परचेज (पीओपी) चार्ज का भी भुगतान करना होगा।

वहीं दूसरी तरफ एनपीएस टियर-2 अकाउंट एक ऑप्शन अकाउंट होता है जो कि बिना किसी लॉक-इन पीरियड के साथ आता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपका टियर-1 अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपका टियर-2 अकाउंट खुद की फ्रीज हो जाएगा। हालांकि टियर-2 अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना: इस खाते को 250 रुपये के न्यूनतम योगदान के साथ खोला जा सकता है। अगर आप एक वित्त वर्ष के दौरान इस राशि को भी जमा नहीं करा पाते हैं तो आपके खाते को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस खाते को रिवाइव करने के लिए आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस में लिखित में आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको 250 रुपये का न्यूनतम निवेश और 50 रुपये की सालाना पेनाल्टी देनी होगी।

यह भी पढ़ें: PPF बनाम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जान लें दोनों के बीच 5 अंतर


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