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फर्जी बिल के आधार पर न लें टैक्स छूट, भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना

चालू वित्त वर्ष 2018-19 में टैक्स भरने का समय नजदीक आ गया है.

By NiteshEdited By: Published: Mon, 28 Jan 2019 03:19 PM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 09:00 AM (IST)
फर्जी बिल के आधार पर न लें टैक्स छूट, भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना
फर्जी बिल के आधार पर न लें टैक्स छूट, भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। चालू वित्त वर्ष 2018-19 में टैक्स भरने का समय नजदीक आ गया है। कई लोग टैक्स से बचने के लिए फर्जी बिल लगा देते हैं। लेकिन अगर कभी आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

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कई सारे ऐसे खर्चे हैं, जिसे दिखाकर कोई भी कर्मचारी अपने इंप्लॉयर से Reimbursement का दावा कर सकता है। जिनमें सबसे कॉमन मेडिकल बिल्स, और लीव ट्रेवल अलाउंस (LTA) बिल्स है। आपको बता दें कि ट्रेन और फ्लाइट से सफर करने पर इसका दावा किया जा सकता है।

आप जो घर का किराया देते हैं उसपर भी राहत मिलती है। लेकिन जब आप 1 लाख रुपये से अधिक का किराया भरते हैं तो मकान मालिक का पैन कार्ड आपको देना होगा।

एक बात ध्यान रखिये, अगर आपने अपनी आय छुपाई है या कम दिखाई है तो आईटी एक्ट के सेक्शन 270A(1) के तहत 50 फीसद तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि अगर आपने अपनी आय को कम दिखाने के अलावा गलत तरीके से दिखाया है तो जुर्माने की राशि बढ़कर 200 फीसद तक हो सकती है। अपने पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इससे खर्च का प्रमाण देना आसान हो जाएगा। 


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