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भूटान में एंट्री को लेकर बदलेंगे नियम, अब इन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

भूटान में एंट्री के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स को लेकर नया नियम बना है।

By Pramod Kumar Edited By: Published: Mon, 15 Oct 2018 11:57 AM (IST)Updated: Sun, 21 Oct 2018 10:40 AM (IST)
भूटान में एंट्री को लेकर बदलेंगे नियम, अब इन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
भूटान में एंट्री को लेकर बदलेंगे नियम, अब इन डॉक्युमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। अगर आप भूटान जाने की योजना बना रहे हैं तो अपने एंट्री डॉक्युमेंट्स की एक बार फिर जांच कर लें। दरअसल अब भूटान में एंट्री के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स को लेकर नया नियम बना है। अब तक भारत से भूटान से जाने वाले लोगों को राशन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती थी, लेकिन नए नियम के बाद इन डॉक्युमेंट्स की अहमियत नहीं रहेगी।

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एक जनवरी 2019 से भूटान जाने वाले लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड या वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्युमेंट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों के लिए इंग्लिश में बना जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। दरअसल, अभी तक जिन दस्तावेजों के सहारे एंट्री दी जाती थी, उनके सही होने को लेकर संदेह बना रहता था। अधिकारी यह पता नहीं कर पाते कि जमा किए गए दस्तावेज सही है या नहीं। इसलिए अब पासपोर्ट और वोटर आईडी कार्ड को अनिवार्य किया गया है।

अभी तक भूटान जाने वाले लोगों को सरकार द्वारा जारी किए डॉक्युमेंट्स के आधार पर आईडेंटिफिकेशन स्लिप जारी की जाती थी। अब इस स्लिप की जगह आगंतुकों को एंट्री परमिट दिया जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि इस परमिट के जरिए आगंतुक केवल पारो और थिंपू की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों जगहों के अलावा भूटान की बाकी जगहों पर जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल एरिया परमिट की जरूरत पड़ेगी। यह डॉक्युमेंट्स की जांच-पड़ताल के बाद थिंपू स्थित इमिग्रेशन ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है।  


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