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अटल पेंशन योजना: टैक्स लाभ के साथ ही जानिए इस स्कीम से जुड़ी हर अहम बात

आपको ये छूट आयकर की धारा 80C के तहत मिलती है। जी हां ये योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) है।

By NiteshEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 01:17 PM (IST)Updated: Sun, 24 Feb 2019 11:54 AM (IST)
अटल पेंशन योजना: टैक्स लाभ के साथ ही जानिए इस स्कीम से जुड़ी हर अहम बात
अटल पेंशन योजना: टैक्स लाभ के साथ ही जानिए इस स्कीम से जुड़ी हर अहम बात

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। चालू वित्त वर्ष के दौरान टैक्स बचाने के लिए अगर आपने अब तक किसी भी विकल्प में निवेश नहीं कर रखा है तो हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से ऐसे निवेश विकल्प के बारे में बता रहे हैं जहां आप 1,50,000 रुपये तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। आपको ये छूट आयकर की धारा 80C के अंतर्गत मिलती है। हम अपनी इस खबर में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के बारे में जानकारी दे रहे है।

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क्या है योजना में शामिल होने की उम्र: अटल पेंशन योजना से जुड़ने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। जबकि इस योजना का हिस्सा बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

अटल पेंशन योजना में आपको पहले से तय मासिक योगदान करना होता है, जहां व्यक्ति अपने वांछित लक्ष्यों को पाने के लिए न्यूनतम योगदान के साथ शुरुआत कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 18 साल की उम्र से 210 रुपये के मासिक योगदान से शुरुआत की है तो 42 वर्षों बाद आपको 5,000 रुपये की पेंशन मिलने लगेगी। इस योजना के लिए राशि सालाना, छमाही, त्रैमासिक या फिर मासिक दी जा सकती है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपको कितनी पेंशन मिलेगी यह बात आपकी योगदान राशि और योजना में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है।

अटल पेंशन योजना में आपको तीन मोड में योगदान करना होता है, मासिक, छमाही और अर्धवार्षिक आधार पर। इसका मतलब यह हुआ कि हर साल न्यूनतम दो योगदान जरूरी होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 18 वर्ष का सब्सक्राइबर अगर 42 रुपये प्रति माह और छमाही आधार पर 248 रुपये देता है तो उसे 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलने लगेगी।

कैसे खुलेगा खाता?

अटल पेंशन योजना में अकाउंट खोलने के लिए आपका या तो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में बैंक अकाउंट होना चाहिए। यह एक अनिवार्य शर्त है। 

मैच्योरिटी से पहले निकासी: अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स को 60 वर्ष की उम्र से पहले निकासी की अनुमति मिलती है, हालांकि सिर्फ चुनिंदा परिस्थितियों में, जैसे कि किसी गंभीर बीमारी की सूरत में या फिर मृत्यु की सूरत में।


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