5 दिसंबर से बदल जाएंगे पैन कार्ड के नियम, जानिए क्या होगा बदलाव
आयकर विभाग ने हाल ही में कर चोरी को रोकने के लिए पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है
By NiteshEdited By: Published: Wed, 28 Nov 2018 05:05 PM (IST)Updated: Mon, 03 Dec 2018 08:54 AM (IST)
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आयकर विभाग ने हाल ही में कर चोरी को रोकने के लिए पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 5 दिसंबर 2018 से लागू हो जाएंगे। नए नियम के मुताबिक, 2.5 लाख रुपये तक की शुद्ध कारोबार/ग्रॉस इनकम वाले सभी व्यवसायों के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य हो गया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना के अनुसार, 2.5 लाख रुपये तक के वार्षिक वित्तीय लेनदेन रखने वाले सभी व्यावसायिक संस्थाओं को अगले साल 31 मई तक पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।
जानिए क्या है नए नियम?
- नया आयकर नियम व्यक्तिगत करदाताओं से संबंधित नहीं है, जो ऊपर लिखे संस्थाओं से जुड़े नहीं हैं।
- यदि प्रबंध निदेशक, निदेशक, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी को पैन कार्ड के लिए 31 मई 2019 तक आवेदन करना जरूरी है।
- नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति प्रबंध निदेशक, निदेशक, साथी, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी या पदाधिकारी है और उसके पास पैन नहीं है तो उसे अब 31 मई 2019 तक पैन नंबर के लिए आवेदन देना होगा।
- नए नियम के मुताबिक, अब उन निवासी संस्थाओं को पैन नंबर लेना होगा भले ही वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीद पांच लाख रुपये से अधिक न हो।
- सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वैसे लोगों के पैन कार्ड पर पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा जिनकी सिर्फ मां ही माता-पिता या अभिभावक के रूप में हैं।
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