शादियों के मौसम में दिए जाने वाले गिफ्ट पर लगता है टैक्स, जानिए
आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ सैलरी या सामान की खरीद पर ही टैक्स नहीं लगता है, बल्कि महंगे गिफ्ट पर भी टैक्स की अदायगी करनी होती है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। शादियों के मौसम में महंगे गिफ्ट देना भारतीय समाज की पुरानी परंपरा है। आपको मालूम होना चाहिए कि महंगे गिफ्ट पर आयकर नियम के तहत टैक्स देना होता है। गिफ्ट पाने वाले को कई बार गिफ्ट पर टैक्स का भुगतान भी करना होता है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए पेश आयकर रिटर्न फॉर्मों में गिफ्ट को एडजस्ट करने के लिए बदलाव किया गया था। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि गिफ्ट पर टैक्स कैसे लगता है?
पैसे के रूप में मिले गिफ्ट पर टैक्स: अगर आपको गिफ्ट के रूप में पैसे मिलते हैं, चाहे चेक हो या नकदी हो, और यह सालाना 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको इसपर टैक्स देना होगा। इसलिए अगर आपको अपनी शादी में मेहमानों से पैसे मिलते हैं और यह 60,000 रुपये से अधिक है तो यह आपकी आय में जोड़ा जाएगा और आपको उस पर कर चुकाना होगा।
अचल संपत्ति पर उपहार कर: अगर आपको उपहार के रूप में घर मिला है तो यह कर योग्य हो सकता है। अगर अचल संपत्ति गिफ्ट के रूप में दी जाती है और स्टाम्प ड्यूटी 50,000 से अधिक है तो स्टाम्प ड्यूटी कर योग्य होती है। यह जानकारी बेहद कम लोगों को होती है।
चल संपत्ति पर उपहार कर: गिफ्ट के रूप में मिलने वाली ज्वैलरी, शेयर या अन्य निवेश कर योग्य होंगे। यदि साल में दिए जाने वाले उपहार की कुल वैल्यू 50 हजार से ज्यादा है तो पूरा मूल्य कर योग्य होता है।
ऐसी सूरतों में नहीं लगता है टैक्स?
- अभिवाहक की ओर से बच्चे को मिला उपहार
- पति-पति की ओर से एक दूसरे को दिया गया उपहार
- भाई-बहन की ओर से एक दूसरे को दिया गया उपहार
- अपने भाई के पति/पत्नी से उपहार
- माता-पिता के भाई या उनके भाई के पति या पत्नी से उपहार
कुल मिलाकर अगर आप किसी अपने के लिए कुछ खरीदने जा रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा सामान कर योग्य है और कौन सा नहीं। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए।