महंगाई राहत को लेकर एक और खबर, इन कर्मचारियों का भत्ता 12 फीसद बढ़ा
केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत पेंशन उठा रहे लोगों की महंगाई राहत (Dearness Relief DR) में बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जिन पेंशनर की महंगाई राहत 356 फीसद थी उसे बढ़ाकर अब 368 फीसद किया गया है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 5वें वेतन आयोग के तहत पेंशन उठा रहे लोगों की महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) में बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। जिन पेंशनर की महंगाई राहत 356 फीसद थी, उसे बढ़ाकर अब 368 फीसद किया गया है। वहीं 348 फीसद को बढ़ाकर 360 फीसद कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू मानी गई है।
क्या हैं आदेश की प्रमुख बातें
1. अंडर सेक्रेटरी चरणजीत तनेजा के आदेश के मुताबिक 5वें सीपीसी के मूल अनुग्रह भुगतान (basic ex-gratia) में सीपीएफ लाभार्थियों को स्वीकार्य महंगाई राहत 01 जुलाई 2021 से बढ़ाई जाएगी। जीवित सीपीएफ लाभार्थी जो 18 नवंबर 1960 और 31 दिसंबर 1985 की अवधि के बीच सेवा से रिटायर हुए हैं और मूल अनुग्रह राशि 3000 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये औ 650 रुपये पा रहे हैं। उनके DR में बढ़ोतरी की गई है। यह 01 जुलाई 2021 से मूल अनुग्रह रकम के 356% से बढ़ाकर 368% कर दिया गया है।
इस कैटेगरी में ये लोग भी आएंगे
a; मृतक सीपीएफ लाभार्थी की विधवाएं और पात्र बच्चे जो 1 जनवरी 1986 से पहले सेवा से रिटार हुए थे या जिनकी 1 जनवरी 1986 से पहले सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई थी और 645 रुपये की दर से संशोधित अनुग्रह राशि पा रहे हैं।
b; केंद्र सरकार के कर्मचारी जो 18 नवंबर 1960 से पहले सीपीएफ लाभ पर रिटायर हुए थे और 654 रुपये, 659 रुपये, 703 रुपये और 965 रुपये की अनुग्रह राशि पा रहे हैं।
2. हरेक व्यक्तिगत मामले में देय डीआर की गणना करने की राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित पेंशन वितरण अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनिवार्य है।