पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस बचाता है मोटा Income Tax, पढ़िए एक्सपर्ट की सलाह
आप आयकर की धारा 80डी का भी लाभ ले सकते हैं जिसमें आप खुद का और अपने परिवार का चिकित्सा बीमा करवा सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वित्त वर्ष 2017-18 खत्म होने में अब सिर्फ एक महीने का ही समय बचा है। इतना ही नहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख भी धीरे-धीरे नजदीक आ रही है। अगर आप पेशेवर या नौकरीपेशा हैं तो आपने भी अपने टैक्स प्लानर की सलाह के आधार पर उन निवेश विकल्पों को परखना शुरू कर दिया होगा जो टैक्स बचत में आपकी मदद कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने माता-पिता का मेडिकल इंश्योरेंस करवाकर भी टैक्स बचत का फायदा उठा सकते हैं। इसकी सुविधा आयकर अधिनियम में दी गई है। अगर आप इस जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो हम इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं।
80डी के फायदे: आप आयकर की धारा 80डी का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आप खुद के और अपने परिवार के चिकित्सा बीमा को टैक्स कटौती के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके जरिए आप सालाना 25,000 से 30,000 (सीनियर सिटिजन) की बचत कर सकते हैं। अगर करदाता अपना चिकित्सा बीमा, अपनी पत्नी और बच्चों का चिकित्सा बीमा कराता है तो उसे 80डी के तहत कर छूट प्राप्त करने का अधिकार होता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट: फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी ने बताया कि अगर आप अपने माता-पिता का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसका फायदा टैक्स बचाने में कर सकते हैं। माता पिता के इंश्योरेंस पर आप कंबाइंड रुप से 25,000 की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। वहीं अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो यह छूट 30,000 की होती है।
उदाहरण से समझिए: अगर आपने अपना और अपने माता-पिता का इंश्योरेंस कवर करवाया है तो आप 25,000 खुद का और 25,000 माता-पिता का यानी कुल 50,000 रुपए की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो यह सीमा (25,000+30,000=55,000) रुपए हो जाती है।