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PNB की इस योजना में लगा सकते हैं पैसे, टैक्‍स सेविंग के साथ मिलेगा बेहतर ब्‍याज

आज हम आपसे पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सीनियर सिजीटन सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। इसमें निवेश कर आप अपने पैसे को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Thu, 16 May 2019 01:17 PM (IST)Updated: Sun, 19 May 2019 10:55 AM (IST)
PNB की इस योजना में लगा सकते हैं पैसे, टैक्‍स सेविंग के साथ मिलेगा बेहतर ब्‍याज
PNB की इस योजना में लगा सकते हैं पैसे, टैक्‍स सेविंग के साथ मिलेगा बेहतर ब्‍याज

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिटायर के बाद हर किसी को चिंता सताती है कि आगे पैसे पर किस प्रकार निवेश किया जाए। अगर आपको भी ऐसी चिंता सता रही है तो आज हम आपको पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की सीनियर सिजीटन सेविंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। इसमें निवेश कर आप अपने पैसे को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद के समय में इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्‍शन का लाभ भी उठा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाने के लिए आपका पीएनबी में एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है, उसके बाद आप बैंक की ब्रांच में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं।

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जरूरी दस्तावेज:

  • बैंक की तरफ से जारी अकाउंट फॉर्म भरना है।
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने हैं।
  • एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, फोटो आईडी प्रूफ आदि।
  • आधार कार्ड की कॉपी की जरूरत है।
  • अकाउंट खुलवाते वक्त असली पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।

पात्रता: इस स्कीम में निवेश करने के लिए रिटायर भारतीय निवासी होना जरूरी है।

एंट्री एज:

  • 60 वर्ष
  • उन लोगों के लिए 55 वर्ष जो रिटायर हैं या तो अपनी मर्जी से या किसी विशेष स्कीम के तहत रिटायर हुए हैं।

निवेश:

  • न्यूनतम 1000 रुपये
  • अधिकतम 15 लाख रुपये
  • डिपॉजिट 1000 रुपये के गुणकों में होना चाहिए।

ब्याज दर:

ब्याज दर उस समय पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार तय होगी।

अवधि:

इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष है, जिसे 3 वर्ष तक आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

बीच में निकासी:

मैच्योरिटी से पहले इस स्कीम से कुछ चार्ज देकर पैसा निकाला जा सकता है।

टैक्स:

इस स्कीम के तहत मिलने वाले ब्‍याज पर टीडीएस के तहत टैक्स काटा जाता है अगर यह तय सीमा से अधिक है। अगर इनकम टैक्स देने के दायरे में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15एच या 15जी भर कर टैक्स में छूट पा सकते हैं।

इस अकाउंट को सिंगल या ज्वाइंट तौर पर भी खोला जा सकता है। इस अकाउंट में नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस स्कीम पर ब्याज दर वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उस साल में 1 अप्रैल को तय की जाती हैं। यह स्कीम 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आती है, लेकिन कुछ शर्तों और पेनल्टी के आधार पर निकासी की जा सकती है।  

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