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हेल्थ इंश्योरेंस: टैक्स बचाने के लिए कैसे करें सेक्शन 80D का पूरा इस्तेमाल, जानिए

हेल्थ इंश्योरेंस जितना स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी है उतना ही ये आपके टैक्स की बचत भी करता है।

By NiteshEdited By: Published: Tue, 04 Jun 2019 12:30 PM (IST)Updated: Thu, 06 Jun 2019 09:12 AM (IST)
हेल्थ इंश्योरेंस: टैक्स बचाने के लिए कैसे करें सेक्शन 80D का पूरा इस्तेमाल, जानिए
हेल्थ इंश्योरेंस: टैक्स बचाने के लिए कैसे करें सेक्शन 80D का पूरा इस्तेमाल, जानिए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। हेल्थ इंश्योरेंस जितना स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी है उतना ही ये आपके टैक्स की बचत भी करता है। आम तौर पर, यदि आप और आपके माता-पिता 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो आप अधिकतम 1 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स की बचत कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप और आपकी पत्नी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 1 लाख रुपये की सीमा से अधिक टैक्स बचा सकते हैं (यह मानते हुए कि आप और आपकी पत्नी अलग अलग कर योग्य आय अर्जित करते हैं)?

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नियोक्ता की तरफ से खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें माता-पिता, पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं, उसके प्रीमियम के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80डी के तहत छूट के लिए दावा किया जा सकता है। जहां करदाता की उम्र 60 वर्ष से कम है और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता, जो 60 से अधिक आयु के हैं, ऐसे मामले में 75,000 रुपये पर टैक्स में छूट के लिए दावा किया जा सकता है। टैक्स में छूट के लिए दावा तभी कर सकते हैं जब संस्थान ने पॉलिसी के पूरे प्रीमियम का भुगतान नहीं किया हो।

एक करदाता खुद, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए 25,000 और माता-पिता के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपये के इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान से मिलने वाले अधिकतम इनकम टैक्स बेनिफिट आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत 1 लाख रुपये है।

अगर आप स्वयं या परिवार के लिए हैल्थ कवर ले रहे हैं और 25,000 रुपए के सालाना प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं तो इस पर टैक्स की बचत 10 फीसद, 20 फीसद या फिर 30 फीसद हो सकती है। वैल्यू के टर्म में यह क्रमश: 2,575 रुपए, 5,150 रुपए और 7,725 रुपए की टैक्स बचत होगी। यह आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत होने वाली टैक्स सेविंग के बाद की बची रकम पर टैक्स कटौती के क्लेम किए जाने योग्य होती है।

उम्र के आधार पर 25000 या 30000 रुपये की अधिकतम सीमा के अंदर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप के तौर पर 5000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। मसलन, अगर आप मेडिक्लेम के तहत 20,000 रुपये का प्रीमियम अदा करते हैं और 5000 रुपये तक का हेल्थ चेक अप कराते हैं तो इस स्थिति में आप सेक्शन 80डी के अंतर्गत पूरे 25000 रुपये का फायदा उठा सकते हैं। कई बड़े अस्पताल प्रिवेंटिव हेल्थ चेक अप पैकेज की सुविधा भी देते हैं।

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