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ITR में कर रहे हैं कर वापसी का दावा? जानिए टैक्स रिफंड ऑनलाइन होने में लगता है कितना समय

सरकार ने मंगलवार 23 जुलाई 2019 को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया।

By NiteshEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 12:10 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 09:07 AM (IST)
ITR में कर रहे हैं कर वापसी का दावा? जानिए टैक्स रिफंड ऑनलाइन होने में लगता है कितना समय
ITR में कर रहे हैं कर वापसी का दावा? जानिए टैक्स रिफंड ऑनलाइन होने में लगता है कितना समय

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने मंगलवार 23 जुलाई 2019 को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ा दिया। पिछले साल भी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया था।

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जो लोग पहले ही अपना रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, वे आय कर वापसी का दावा करने के योग्य हैं, यदि उनका आई-टी रिटर्न संबंधित वित्तीय वर्ष में कुल आयकर देयता को पार कर गया है। आयकर विभाग ऑनलाइन कर वापसी की स्थिति की जांच की सुविधा देता है। धनवापसी निर्धारित होने के बाद यह कर विभाग द्वारा संसाधित किया जाता है।

एक्सपर्ट बताते हैं कि आयकर रिटर्न प्राप्त करने के लिए ई-सत्यापन की तारीख से दो से तीन महीने लगते हैं। हालांकि, कभी-कभी, यह 15 दिनों में भी जमा हो जाता है। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि करदाता अंतिम तिथि (31 अगस्त, 2019) का इंतजार न करें। आयकर को जल्द से जल्द दायर और ई-सत्यापित किया जाना चाहिए, क्योंकि रिफंड की प्रक्रिया ई-सत्यापन की तारीख से की जाती है।

आयकर वापसी की संभावना तब आती है जब करदाता फाइलें आयकर रिटर्न को आगे बढ़ाता है और नियोक्ता स्रोत पर कर काटता है जिसके कारण भुगतान किया गया कुल आयकर संबंधित अवधि में लागू आयकर देयता से अधिक हो जाता है।

आयकर रिफंड की स्थिति को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से चेक किया जा सकता है। करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) और मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करना होगा जिसके लिए उन्हें धनवापसी की स्थिति को ट्रैक है। मालूम हो कि आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि वह 1 मार्च, 2019 से केवल ई-रिफंड जारी करेगा। इन रिफंडों को केवल उन बैंक खातों में जमा किया जाएगा जो पैन और आयकर पूर्व ई-फाइलिंग पर पहले से वैध हैं।

बता दें कि चेक के माध्यम से रिफंड जारी करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। यदि आप RTGS/NECS के जरिये अपने बैंक खाते में सीधे रिफंड का क्रेडिट करना चाहते हैं तो करदाता को संबंधित बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का MICR कोड/IFSC कोड और कम्युनिकेशन पता देना जरूरी है।

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल-

स्टेप 1: आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं- incometaxindiaefiling.gov.in।

स्टेप 2: यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि और दिए गए कैप्चा को सही तरह से भरें। अब 'लॉग इन' टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अगले चरण में, 'रिटर्न/फॉर्म देखें' टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 4: अब आपको अपने पैन का उल्लेख करना होगा, ड्रॉप-डाउन सूची से आयकर रिटर्न और मूल्यांकन वर्ष का चयन करें और 'सबमिट करें' बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: पावती संख्या पर क्लिक करें और आपको आयकर वापसी की स्थिति दिखाई देगी।

NSDL पोर्टल

स्टेप 1: स्थायी खाता संख्या (पैन), मूल्यांकन वर्ष (आयु) और फोटो में दिया गया टेक्स्ट दर्ज करें

स्टेप 2: अब: सब्मिट टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 3: इसे पूरा करने के बाद आपकी रिफंड की स्थिति आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यह आपको भुगतान का तरीका, रेफेरेंस नंबर स्टेटस और तारीख दिखाएगा।

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