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इन कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी,जानिए क्‍या कहना है बड़े संगठन का

रिजर्व बैंक ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में परिशोधन करने की अनुमति दी। एक समयावधि में किसी संपत्ति की शुरुआती कीमत को क्रमिक रूप से चुकाने को परिशोधन कहते हैं।

By Ashish DeepEdited By: Published: Tue, 05 Oct 2021 08:22 PM (IST)Updated: Wed, 06 Oct 2021 08:23 AM (IST)
इन कर्मचारियों की बढ़ गई सैलरी,जानिए क्‍या कहना है बड़े संगठन का
बैंकों को इस संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा।

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। रिजर्व बैंक ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में परिशोधन करने की अनुमति दी।

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एक समयावधि में किसी संपत्ति की शुरुआती कीमत को क्रमिक रूप से चुकाने को परिशोधन कहते हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंकों को इस संबंध में वित्तीय विवरणों के लिए अपनाई जाने वाली लेखा नीति का उचित खुलासा करना होगा।

हालांकि IBA ने कहा है कि डेढ़ लाख पेंशनर को फायदा होगा लेकिन कुछ और सवाल हैं। IBA CEO Sunil Mehta ने कहा tweet किया कि फाइनेंस मिनिस्‍ट्री का धन्‍यवाद। इससे करीब डेढ़ लाख पेंशनर्स फायदा पाएंगे।

हालांकि छूट भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अनुरोध के बाद दी गई कि कुछ बैंकों के लिए एक वर्ष में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के संबंध में बड़ी मात्रा में देयता का इंतजाम करना मुश्किल होगा।


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