SEBI ने लगाई रोक, शेयर ब्रोकर ग्राहकों से नहीं ले सकते नकदी
बाजार नियामक सेबी के अनुसार शेयर ब्रोकर ग्राहकों से लेनदेन के मामले में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दिया चेक स्वीकार नहीं करेंगे
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर दलालों को अपने ग्राहकों ने किसी भी तरह की नकदी लेने पर पाबंदी लगा दी है। वे अपने बैंक अकाउंट में भी ग्राहकों के माध्यम से नकदी जमा नहीं करा सकते हैं। सेबी के मुताबिक शेयर दलाल ग्राहकों से लेनदेन के मामले में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया चेक स्वीकार नहीं करेंगे। इस कदम का मकसद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अधिसूचना में कहा कि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान के कई विकल्प मौजूद हैं। इसे देखते हुए शेयर दलालों को निर्देश दिया जाता है कि वे ग्राहकों से सीधे नकदी नहीं लेंगे। इसके अलावा वे अपने बैंक अकाउंट में भी ग्राहकों को नकद जमा कर देने के लिए नहीं कहेंगे, और ग्राहकों को भी नकद में भुगतान नहीं करेंगे।
सेबी ने कहा है कि अब से शेयर दलाल और उनके ग्राहकों के बीच कोई भी लेनदेन नकद भुगतान में नहीं होगा। नियामक के मुताबिक अब दोनों पक्षों के बीच वित्तीय लेनदेन चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर माध्यम से सीधे अकाउंट में भुगतान या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) द्वारा स्वीकृत किसी अन्य माध्यम से ही संभव होगा।
गौरतलब है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार नकदी के ट्रांसफर के लिए डिजिटल माध्यमों पर जोर दे रही है। वहीं, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआइ) जैसे माध्यम शामिल हैं।