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बंधन बैंक के नए ब्रांच खोलने पर लगी रोक, CEO और MD की सैलरी पर RBI ने लगाई रोक

लाइसेंसिंग शर्तों का पलान नहीं करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने बंधन बैंक के नए ब्रांच खोलने पर रोक लगा दी है।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Fri, 28 Sep 2018 05:53 PM (IST)Updated: Fri, 28 Sep 2018 06:40 PM (IST)
बंधन बैंक के नए ब्रांच खोलने पर लगी रोक, CEO और MD की सैलरी पर RBI ने लगाई रोक

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बंधन बैंक को नए ब्रांच खोले जाने की मंजूरी को रद्द कर दिया है। बंधन बैंक को नियमों के मुताबिक नॉन ऑपरेटिव फाइनैंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) की हिस्सेदारी को घटाकर 40 फीसद करना था, लेकिन बैंक ऐसा करने में विफल रहा।

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बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को दी गई जानकारी के मुताबिक आरबीआई ने बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) चंद्र शेखर घोष के वेतन पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

बैंक ने कहा, ‘आरबीआई ने हमें बताया है कि बैंक लाइसेंसिग शर्तों के मुताबिक एनओएफएचसी की हिस्सेदारी कम कर 40 फीसद पर लाने में विफल रहा है, इसलिए नए ब्रांच को खोलने के लिए दी गई मंजूरी वापस ली जाती है और साथ ही बैंक के एमडी और सीईओ के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।’

बंधन बैंक ने कहा कि वह लाइसेंसिंग शर्तों के मुताबिक एनओएफएचसी की हिस्सेदारी को कम करने के लिए जरीर उपाय कर रहा है।

बंधन बैंक मार्च महीने में अपने इश्यू प्राइस के मुकाबले 30 फीसद प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। बैंक मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में काम करता है।

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