CBIC ने जारी किया नया फीचर, अब रिफंड पाने के लिए निर्यातकों को देना होगा PAN
शिपिंग बिल व रिटर्न फॉर्म में जीएसटीआइएन मेल न खाने से अटके रिफंड पैन के आधार पर जारी किए जा सकते हैं
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। निर्यातकों के अटके जीएसटी रिफंड जल्द जारी करने को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) ने नियम आसान कर दिया है। उसने कहा है कि अगर शिपिंग बिल व रिटर्न फॉर्म में जीएसटीआइएन मेल न खाने से अटके रिफंड पैन के आधार पर जारी किए जा सकते हैं। विभिन्न वजहों के चलते निर्यातकों के करीब 14000 करोड़ के रिफंड अटके हैं।
सीबीआइसी ने रिफंड जल्दी मंजूर करने को 31 मई से 14 जून तक विशेष पखवाड़े का आयोजन किया है। फील्ड अधिकारियों को भेजे सकरुलर में कहा है कि अगर शिपिंग बिल और जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-1 में पैन मेल खाता है तो रिफंड जारी कर दिया जाए। अगर शिपिंग बिल किसी फर्म या कंपनी द्वारा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से जारी किया गया है लेकिन आइजीएसटी निर्माण इकाई ने भरा है तो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआइएन) मिलान नहीं खाता है। रिफंड के लिए फर्म या कंपनी को यह घोषणा करनी होगी कि वह अदा की जा रही रिफंड की राशि का बाद में दावा नहीं करेगी।
जीएसटी पर जल्द बड़ी घोषणा करेगी सरकार
वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि सरकार जीएसटी को लेकर जल्दी ही बड़ी घोषणा करेगी। जीएसटी काउंसिल जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए काम कर रही है। यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने यह जानकारी दी। इस समय जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 फीसद लागू हैं। कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं और सेवाएं इन स्लैबों में बांटी गई हैं। जीएसटी से संबंधित मामलों पर फैसलों के लिए बनी काउंसिल ने जनवरी में 54 सेवाओं और 29 वस्तुओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला किया था। इससे पहले पिछले नवंबर में 178 वस्तुओं को 28 फीसद के सर्वोच्च टैक्स स्लैब से निकाल दिया था और उन पर कम दर से टैक्स लगाया था। पांच सितारा होटलों को छोड़कर बाकी सभी रेस्तरां के लिए जीएसटी की दर घटाकर पांच फीसद कर दी गई थी।
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